सीएए बवाल में मारे गए और जख्मी युवकों के परिजनों की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। तीन के परिजनों ने सीएमएम कोर्ट में पुलिस वालों के खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज करने की अपील की थी। कोर्ट ने दलील दी कि मुकदमा पहले से दर्ज है, लिहाजा किसी दूसरे मुकदमे की जरूरत नहीं है। पीड़ित पक्ष अब सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे।

20 दिसंबर 2019 को हुई थी हिंसा

नागरिकता संशोधन बिल को लेकर बाबूपुरवा में 20 दिसंबर 2019 को हिंसा हुई थी। इसमें तीन युवक आफताब, रईस और फैज की गोली लगने से मौत हो गई थी। कई युवक जख्मी हो गए थे। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने गोली मारी है। जिसके चलते उनकी मौत हुई। पुलिस पर मुकदमा दर्ज करने की मांग कोर्ट से की थी।

बार एसोसिएशन के पूर्व मंत्री अधिवक्ता नासिर खान ने बताया कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की अर्जी को खारिज कर दिया है। पहले से एक मुकदमा दर्ज होने का हवाला दिया गया है। मृतक के परिजनों को न्याय नहीं मिला है। प्रमाणित कॉपी मिलने पर जिला एवं सत्र न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया जाएगा।

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