सी के मिश्रा
वित्त विश्लेषक
बताने की जरूरत नहीं कि रिटर्न भरने में आप गलती करेंगे तो आपके पास आयकर का नोटिस आएगा ही।
इसके लिए आप अपने रिटर्न को आयकर में लॉगिन करके देख सकते है या आपको विभाग द्वारा संदेश भी आया होगा । किसी भी करदाता को भूल सही करने के लिए भूलना नहीं चाहिए । क्योंकि कभी कभी उसमें समय सीमा दी रहती है ।
गलती होने के कारण:
1- आपकी भरा हुआ आय का विवरण 26 ए स के विवरण से मेल नहीं खाता है ।
2- आपकी कोई ऐसी आय जो विभाग को पता हो उसको शामिल करना भूल गये।
3- आपकी विवरणी में सही राशि को भरी नहीं गयी है। मतलब टैक्स की राशि को सही जगह या चालान नंबर और तारीख सही जगह नहीं भरा गया है ।
4- हो सकता है कि आप अपने टैक्स को जमा करने से भूल गए हो और रिटर्न फाइल कर दिया हो।
टैक्स के बारे में और जानकारी हम आपको अगली सीरिज में बताएंगे ।
संपर्क यहां कर सकते हैं । ckmishra@icai.org