सर्वोच्च न्यायालय ने 69000 शिक्षक के सभी पदों पर भर्ती का रास्ता किया साफ |
राज्य सरकार के कट ऑफ (60/65) को सही ठहराया |
सहायक शिक्षक मामले में बढ़े कटऑफ को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति |
SC ने HC के फैसले के खिलाफ सभी याचिका किया खारिज की |
69000 शिक्षामित्रों की सभी अपीलें सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज |
60/65 पर जारी परीक्षा परिणाम के आधार पर सरकार भर्ती करे।
69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला दिया है | उत्तरप्रदेश शिक्षामित्रों मामले भर्ती को लेकर शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है | 37,339 शिक्षामित्रों की सुप्रीम कोर्ट ने सभी अपील की खारिज करते हुए
सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा कट ऑफ को सही ठहराया है |. लेकिन राज्य सरकार के मौजूदा कटऑफ को सही ठहराते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों को रहत देते हुए अगली भर्ती में मौका दिया जाने का भी आदेश दिया है |
इस मामले में योगी सरकार ने 19 सितंबर को पहले ही बढे कट ऑफ के साथ भर्ती का निर्देश दे दिया था |. आदेश के मुताबिक 31661 पदों को एक हफ्ते में बढे हुए कट ऑफ के साथ भर्ती किया जाना था |. लेकिन अब उच्चतम न्यायलय के इस फैसले के बाद बाकी बचे 37339 पदों पर भर्ती का रास्ते भी साफ हो गया है | इन पदों पर मौजूदा कट ऑफ 60/65 के आधार पर भर्ती होगी | लेकिन साथ ही मौजूदा शिक्षामित्रों को भी अगली भर्ती में सुप्रीम कोर्ट जे आदेशानुसार एक और मौका दिया जायेगा |