छह महीने तक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में युवक को दस साल की सजा मिली है। शनिवार को स्पेशल कोर्ट पॉक्सो कोर्ट-2 एडीजे अभिनय कुमार मिश्र ने दोषी को सजा और पचास हजार रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया। आरोपी किशोरी को बहलाफुसलाकर हरिद्वार ले गया और जहां उसका लगातार शोषण करता रहा।

मामला कुंदरकी के गांव नानपुर का है। 8 दिसंबर 2014 को गांव का महेश एक किशोरी को बहलाफुसलाकर अपने साथ ले गया। दो तीन दिन तक जब किशोरी व युवक वापस न लौटे तो परिजनों ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी की तलाश की मगर उसका पता न चला। इस बीच युवक के हरिद्वार में होने का पता चला। 13 जून,15 को पुलिस ने महेश को पकड़ लिया। उसके कब्जे में पीड़िता को भी बरामद कर लिया गया। घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। लिहाजा पॉक्सो कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। 

पॉक्सो कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक महेश पाल सिंह ने बताया कि किशोरी की उम्र तब साढ़े सत्रह साल थी। कोर्ट में मानपुर में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने किशोरी की आयु प्रमाणित कर कोर्ट में गवाही दी। केस में पीड़िता, उसकी मां व डाक्टर समेत कई गवाह पेश हुए। अदालत ने किशोरी संग दुष्कर्म के सबूत देखते हुए युवक को दस साल की सजा और पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here