बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का विवादों से पुराना रिश्ता है। यहीं कारण है कि अक्सर उनका कोई न कोई विवाद सामने आता है। बता दें इस बार अंधेरी की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कंगना रनौत को गीतकार जावेद अख्तर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में पेश होने का आखिरी मौका दिया है। इस मामले को लेकर अदालत ने स्पष्ट किया है अगर वह अगली सुनवाई के लिए नहीं पहुंची, तो कंगना के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाएगा ।
इस मामले में कंगना रनौत के वकील ने अदालत को बताया कि कंगना देश में नहीं थी इसलिए वह मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं रहेंगी। वह अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी थी। वहीं जावेद अख्तर के वकील जय भारद्वाज ने छूट का विरोध किया और साफ कहा कि जमानती वारंट जारी किया जाए, क्योंकि कंगना रनौत किसी भी तारीख पर पेश नहीं हुई थीं।
मानहानि मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद और चल रहे कोविड महामारी के दौरान (SOP) के कारण अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने कंगना रनौत को छूट की अनुमति दी है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर कंगना रनौत अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश होने नहीं आती हैं, तो उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाएगा। केस में अगली सुनवाई 1 सितंबर 2021 को होगी।
इससे पहले जब कंगना रनौत ने अपने खिलाफ जारी वारंट को चैलेंज की थी, जिसे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कंगना अब इसे रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा शुरू किया गया मामला judicial mind के किसी भी आवेदन के बिना था। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट शपथ पर शिकायत में विटनेस की धारा 200 (सीआरपीसी की धारा 202 (2)) के तहत पूछताछ करने में विफल रहे।
इससे पहले, बॉलीवुड गीतकार और कवि ने कंगना के खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें दावा किया गया था कि उनका बयान इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का अपराध है। कंगना के खिलाफ खिलाफ मानहानि का मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में दिए गए बयानों के बाद आया है, जिसकी सीबीआई जांच कर रही है।