यास तूफान से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को सौ करोड़ रुपये मिलेंगे। ये पैसे राज्य के 16 जिलों के 141 प्रखंडों के किसानों को दिए जाएंगे। तूफान से इन जिलों के किसानों की फसल को 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 73085.77 हेक्टेयर जमीन में लगी फसल चौपट हुई है।

कृषि सचिव डॉ. एन सरवण कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग को नुकसान का विवरण भेज दिया है। साथ ही किसानों को भुगतान के लिए पैसे की मांग की है। राज्य में मई में यास तूफान ने दलहन की खेती को चौपट कर दिया था। दो दिन के इस तूफान ने दलहन के अलावा सब्जी के साथ आम और लीची को भी भारी नुकसान पहुंचाया था।

कृषि विभाग ने उसी समय जिले के अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा था। अब रिपोर्ट मिलने के बाद विभाग किसानों से आवेदन लेकर मुआवजे का भुगतान करेगा। आवेदन लेने के बाद एक बार फिर से जिलों के अधिकारियों से स्थल जांच कराई जाएगी। जिस किसान का जितना दावा सही होगा, उस हिसाब से भुगतान किया जाएगा।

विभाग को मिली रिपोर्ट के अनुसार पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, अरवल, पश्चिम चम्पारण, दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिलों के 141 प्रखंडों के किसानों को नुकसान ज्यादा हुआ है। आपदा के नियम के अनुसार इन किसानों को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। नियम के अनुसार 33 प्रतिशत से कम नुकसान होने पर मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। लिहाजा ऐसे किसान जिनकी फसल एक चौथाई नष्ट हो गई है वह भी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे।

आपदा प्रबंधन के प्रावधान के अनुसार असिंचित खेत की फसल नष्ट होने पर किसानों को 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा मिलता है। सिंचित खेत की फसल नष्ट होने पर किसानों को 13 हजार पांच सौ प्रति हेक्टेयर और सलाना फसल नष्ट होने पर 18 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजे का भुगतान होता है।

यास तूफान का असर और मुआवजा

16 जिलों में फसल नष्ट हुई
141 प्रखंड हुए प्रभावित
73085.77 हेक्टेयर की फसल नष्ट
99.73 करोड़ मिलेंगे मुआवजा

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