मोदी सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बीआईएस सर्टिफिकेशन (BIS Certification) वाले हेलमेट की ही बिक्री और निर्माण को भारत में जरूरी कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हेलमेट फॉर राइडर्स ऑफ टू व्हीलर्स मोटर व्हीकल्स (क्वालिटी कंट्रोल) के तहत एक आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक सिर्फ बीआईएस सर्टिफिकेशन (BIS Certification) वाली हेलमेट की ही बिक्री और निर्माण किया जा सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक देश के मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत मे हल्के हेलमेट के लिए रोड सेफ्टी पर एक समिति बनाई गई थी। समिति में एम्स डॉक्टर और बीआईएस के अधिकारियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे। मार्च 2018 में बनी समिति ने हल्के और गुणवत्तापूर्ण हेलमेट बनाने की सिफारिश की थी। अब इन सिफारिशों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। इसके ही मंत्रालय ने ताज़ा आदेश जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सभी दुपहिया वाहन चालक हेलमेट पहने यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी हैं। समिति की सिफारिशों के आधार पर बीआईएस ने हल्के हेलमेट बनाने संबंधी स्पेसिफिकेशन को संशोधित किया है। आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक देश भर में सालाना करीब 1.7 करोड़ दुपहिया वाहनों का उत्पादन होता है। सरकार के आदेश का मतलब यह है कि केवल बीआईएस प्रमाणित हेलमेट ही अब देश में बेचा जाएगा। सरकार ने कहा कि ऐसा करने से देश में कम गुणवत्ता वाले टू व्हीलर हेलमेट की बिक्री पर रोक लग सकेगी। इससे दुपहिया वाहनों से दुर्घटना कम होगी।