साल 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अन्य आरोपियों को सोमवार को विशेष एनआईए अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। प्रज्ञा के वकील जेपी मिश्रा ने कहा है कि वह आज कोर्ट में पेश होंगी। इससे पहले 19 दिसंबर को, मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में मुकदमे में देरी कर रही है।

प्रज्ञा ठाकुर के अलावा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, चतुर्वेदी और कुलकर्णी, अजय रहीरकर, सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय और सुधाकर द्विवेदी भी मामले में आरोपी हैं। आपको बता दें कि सात अभियुक्तों में से चार अदालत के समक्ष उपस्थित हुए थे। 19 दिसंबर को विशेष एनआईए अदालत में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी सहित तीन आरोपी पेश नहीं हुए थे।

उन पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

आरोपों में यूएपीए और धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या), 307 (हत्या की कोशिश), 324 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के कारण धारा 16 (आतंकवादी कार्य करना) और 18 (आतंकवादी कार्य करने की साजिश) शामिल हैं। साथ ही आईपीसी की 153 (ए) (दो धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत भी मामला दर्ज है।

29 सितंबर, 2008 को उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव की एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर रखा विस्फोटक उपकरण फटने से छह लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए थे।

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