कड़कड़डुमा कोर्ट ने दिल्ली दंगो के एक मामले में चार आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास और दंगा करने के आरोप में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा पेश गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर सभी के खिलाफ मुकदमा चलाने का पर्याप्त आधार है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आरोपी मोहम्मद जुबेर, मोहम्मद आमिर, समशुद्दीन और मोहम्मद बारिक के खिलाफ दंगा, घातक हथियार से लैस होकर दंगा करने, हत्या का प्रयास, गैरकानूनी रुप से एकत्रित होने के तहत अभियोग तय किए है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र व दूसरों के जीवन को खतरे में डालने का आरोप नहीं बनता। अदालत ने कहा कि दंगा और तीन गवाहों को मारने के लिए एक सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में आरोपी व्यक्तियों की भीड़ द्वारा गोलीबारी की गई थी। आरोप है कि मौजपुर के चुड़ी वाली गली में आरोपियों ने अवैध रूप से सभा की और तीन गवाहों पर गोलियां चलाई थी।