एक्ट्रेस जूही चावला ने पिछले सोमवार देश में 5जी मामले में  दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों और जीवों पर रेडिएशन के प्रभाव से संबंधित मुद्दों को उठाया था। जिसका हाल ही में कोर्ट ने फैसला सुना दिया।इस मामले में आवाज उठाना एक्ट्रेस को भारी पड़ गया है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जूही को फटकार लगा दी है और 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

कोर्ट ने जूही की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है। ऐसा लगता है कि जैसे यह पब्‍ल‍िसिटी बटोरने के लिए किया गया है, क्‍योंकि याचिकाकर्ता (जूही चावला) को खुद नहीं पता कि उनकी याचिका तथ्यों पर आधारित नहीं होकर, पूरी तरह से कानूनी सलाह पर आधारित थी। पब्लिसिटी बटोरने और कोर्ट के समय के दुरुपयोग के लिए उन पर जुर्माना लगाया गया है।

जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए याचिका दायर की गई और कोर्ट का वीडियो लिंक शेयर किया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने पूरी कोर्ट फीस भी जमा नहीं कराई, जो डेढ़ लाख से ऊपर है। उन्हें एक हफ्ते के भीतर यह रकम देने का निर्देश दिया गया है।

कोर्ट ने कहा कि पूरी याचिका लीगल एडवाइज पर आधारित थी जिसमें कोई तथ्य नहीं रखे गए। याचिकाकर्ता ने पब्लिसिटी के लिए कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद किया। यह इसी बात से जाहिर होता है कि उन्होंने कोर्ट की कार्यवाही का वीडियो लिंक अपने फैंस के साथ शेयर किया।

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