हाईकोर्ट ने प्रदेश के लोगो से कोविड -19 गाइडलाइंस के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करने की अपील की है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के कदम उठाये हैं, किन्तु सरकारी निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियो को सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार से नाइट कर्फ्यू लगाने पर भी विचार करने को कहा है।

100 फीसदी मास्क पहनना अनिवार्य

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण मामले की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को वीडियो कांफ्रेन्सिंग से होगी। कोर्ट ने पुलिस सहित सभी जिला प्रशासन के अधिकारियो को निर्देश दिया है कि सौ फीसदी मास्क पहनना अनिवार्य रूप से लागू करे। डीजीपी इसकी कार्य योजना तैयार कर अमल में लाए।

भीड़ इकट्ठा न होने दें

कोर्ट ने कहा है कि कही भी भीड़ इकट्ठा न होने दें। उसे तुरंत तितर-बितर करे। पंचायत चुनावों के लिए नामांकन व प्रचार मे भीड़ लेकर न जाने दे। प्रचार के समय कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाय। कोर्ट ने 45 वर्ष की आयु पार सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन करने तथा घर-घर जाकर टीका लगाने पर सरकार को विचार करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि हाईस्कूल इंटरमीडिएट छात्रों की जांच करायी जाए।

रात्रि कर्फ्यू लगाने पर भी करें विचार

कोर्ट ने राज्य सरकार से देर शाम समारोह में भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही रात्रि कर्फ्यू लगाने पर भी विचार करने को कहा है। साथ ही मास्क, सेनिटाइजर की उपलब्धता बनाए रखने और उपयोग के बाद इसके निस्तारण पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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