नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कार्यालयों में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके मुताबिक, अगर संक्रमण के एक या दो मामले सामने आते हैं तो केवल उतने ही भाग को सैनिटाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी, जहां पिछले 48 घंटे में मरीज की गतिविधियां रही हों।

मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक, तय नियमों के तहत सैनिटाइज करने के बाद कार्य शुरू किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि अगर कार्यस्थल पर कई मामले सामने आते हैं तो पूरी इमारत अथवा ब्लॉक को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया करनी होगी और उसके बाद ही कार्य शुरू किया जा सकता है।

नई एसओपी के मुताबिक, निषिद्ध जोन में रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करना चाहिए और जब तक क्षेत्र निषिद्ध जोन की श्रेणी से बाहर नहीं हो, तब तक कार्यालय नहीं जाना चाहिए। साथ ही ऐसे कर्मचारियों को घर से ही कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

इसके मुताबिक, निषिद्ध जोन के अंतर्गत आने वाले कार्यालय बंद ही रहेंगे। इसके अलावा, केवल बिना लक्षण वाले कर्मचारियों और आगंतुकों को ही कार्यालय में आने की अनुमति दी जानी चाहिए। एसओपी में कोविड-19 बचाव उपायों का सख्ती से पालन करने पर भी जोर दिया गया है।

बता दें कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 12,194 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1.09 करोड़ हो गई है जबकि इस महीने आठवीं बार महामारी से एक दिन में सौ से कम लोगों की मौत हुई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी किये गए आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। 

कोरोनामुक्त होने वालों की संख्या एक करोड़ छह लाख 11 हजार 731 हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 996 बढ़कर 137567 हो गई। इस अवधि में 92 मरीजों की मौत हो गई और मृतकों का आंकड़ा अभी तक बढ़ कर एक लाख 55 हजार 642 हो गया।  

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