सरकार और किसानों के बीच दसवें राउंड बातचीत मंगलवार को होनी है। उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने अपनी याचिका में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाने की मांग की थी। आज सुनवाई 11 बजकर 45 मिनट पर शुरू हुई। ट्रैक्टर रैली पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, “ये कानून व्यवस्था का मामला है। दिल्ली पुलिस तय करेगी कि कौन दिल्ली में आएगा और किन शर्तों पर व कितनी संख्या में आएगा। यह कोर्ट तय नहीं करेगा।” कोर्ट ने सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी है।

वहीं दिल्ली पुलिस की इस अर्जी पर वकील एपी सिंह ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने किसान रैली के खिलाफ जो याचिका लगाई है वो पूरी तरह झूठी है। दिल्ली ने अपनी याचिका में कई सारे तथ्य छुपाए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर रैली पर अभी कोई भी आदेश देने से साफ इनकार कर दिया है। बताते चले कि एपी सिंह ने राम लीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी। CJI ने अटॉर्नी जनरल के.के वेणुगोपाल ने कहा कि, आप ये क्यों चाहते हैं कि आपको कोर्ट से आदेश मिले। आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था का मामला पुलिस को देखना है। अगली सुनवाई अब बुधवार को होगी। बता दें कि केंद्र सरकार के माध्यम दिल्ली पुलिस एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस समारोह को बाधित करने के लिए किसी भी प्रकार की रैली या विरोध से देश को को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी।

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