कोर्ट ने लगाई ज़मातियों की काली करतूत पर मुहर, लॉकडाउन का तबलीगी कनेक्शन हुआ बेनक़ाब

21 तबलीगी जमातियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। इन तबलीगी जमातियों ने लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण फैलाने वाली बात कबूली है। इंडोनेशिया के 16 जमातियों समेत 21 जमातियों के खिलाफ सीजेएम यशपाल सिंह लोधी की कोर्ट में अपना फैसला सुनाया।

कोरोना महामारी का संक्रमण फैलाने, पासपोर्ट एवं विदेशी अधिनियम का दुरुपयोग करने के आरोप में इन 21 जमातियों को लेकर कोर्ट में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी जमातियों द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि को सजा मानते हुए उनपर जुर्माना ठोका है। जुर्माना ना देने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनायी है।

लॉकडाउन से पूर्व दिल्ली के एक धार्मिक स्थल पर इंडोनेशिया, थाईलेंड व तमिलनाडु समेत दूसरे राज्यों के तमाम तबलीगी जमाती आये हुये थे। लॉकडाउन लगने पर ये सभी धार्मिक स्थल से भाग गये।

लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने किया था गिरफ्तार

मुरादाबाद पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान ठाकुरद्वारा के एक धार्मिक स्थल से इंडोनेशिया के आठ जमानतियों को गिरफ्तार किया था। वहीं नगीना पुलिस ने 30 मार्च 2020 को एक धार्मिक स्थल से आठ इंडोनेशिया के और पांच बिजनौर के जमातियों को गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने इंडोनेशिया के जमातियों पर महामारी अधिनियम के साथ पासपोर्ट व विदेशी अधिनियम में भी कार्यवाही की थी। जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए तबलीगी जमातियों ने कोरोना महामारी फैलाने के आरोप से डिस्चार्ज करके की अर्जियां दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।

इसके बाद इंडोनेशिया व बिजनौर के जमानतियों ने अदालत में अपना जुर्म इकबाल कर कम से कम सजा देने की गुहार की। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई हुई।

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