विशेष संवाददाता

केंद्र सरकार बुधवार को जारी लॉकडाउन की नई गाइडलाइन ( guideline)में हर सेक्टर को काम करने की छूट दी है। इस दिशानिर्देश के मुताबिक, खाने-पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज़ खुली रहेंगी। इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल-कारखाने खोलने का निर्देश दिया गया है। नए दिशनिर्देशों के अनुसार मनरेगा के कार्यों को भी अनुमति दी गई है, जिसके तहत कहा गया है कि सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता दें। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों और काम करने की जगह पर

मास्क( mask ) पहनना अनिवार्य होगा। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा और जुर्माना देना होगा। सारे कामों की निगरानी राज्य सरकारें करेंगी।

किसानों को बड़ी राहत

लॉकडाउन में किसानों को बड़ी राहत मिली है। खेती के काम करने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं। खेत में काम कर सकेंगे। गेहूं काट सकेंगे और उसे बेचने जा सकेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने वाली मंडिया खुली रहेंगी. इसके अलावा कटाई से जुड़े कृषि वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी पाबंदी के आ जा सकेंगे। किराने की दुकान, मीट शॉप ( meat shop)की दुकानें खुलेंगी। प्लम्बर और आईटी रिपेयर, कोल्ड स्टोरेज, कोयला खदान, चाय,दूध और पेट्रोल पंप (petrol pump )खुलेंगे।आईटी कंपनियां 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम शुरू कर सकेंगी।

लॉकडाउन को लेकर केंद्र की गाइडलाइन

1- ये सुविधाएं 3 मई तक बंद
सभी तरह की घरेलू और विदेशी उड़ानें (सुरक्षा कारणों से होने वाली आवाजाही और कार्गो छोड़कर) बंद रहेंगी। यात्री ट्रेनों की सभी तरह की आवाजाही (सुरक्षा कारणों को छोड़कर) बंद रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट (public transport ) में इस्तेमाल होने वाली बसें नहीं चलेंगी। मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी।

मेडिकल वजहों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का एक दूसरे से जिलों और एक से दूसरे राज्यों में मूवमेंट नहीं होगा। सभी तरह के एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे।

जिन्हें इजाजत मिली हुई है, उसे छोड़कर सभी तरह की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियां बंद रहेंगी। जिन्हें इजाजत मिली हुई है, उसे छोड़कर हॉस्पिटैलिटी सेवाएं भी नहीं चलेंगी।

ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं बंद रहेंगी।
सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी जगहें भी नहीं खुलेंगी।
सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक,

सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह या जमावड़े की इजाजत नहीं होगी।
आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थान और इबादत की जगहें बंद रहेंगी। धार्मिक जमावड़े को कड़ाई से बंद रखना होगा।

हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन पर गाइडलाइन

कोरोनावायरस संक्रमण को बढ़ाने वाले क्षेत्रों को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से तय गाइडलाइंस के मुताबिक ही हॉटस्पॉट घोषित किया जाए।

राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिला प्रशासन इन्हीं गाइडलाइंस के मुताबिक हॉटस्पाॅट्स के तहत आने वाने कंटेनमेंट जोन भी घोषित करे।
कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं हो सकेगी। कंटेनमेंट जोन के परिधि में आने वाले इलाकों को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा। मेडिकल और लॉ एंड ऑर्डर जैसी जरूरी सेवाओं को छोड़कर कंटेनमेंट जोन के अंदर और बाहर लोगों का मूवमेंट नहीं हो सकेगा। इससे जुड़ी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए।

ये सेवाएं खुलीं रहेंगी

बैंक शाखाएं और एटीएम, बैंकिंग संचालन के लिए आईटी विक्रेता, बैंकिंग संवाददाता और नकदी प्रबंधन एजेंसियां काम करती रहेंगी।
अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसिरी, मेडिकल स्टोर और मेडिकल लैब खुले रहेंगे।
पैथोलॉजी लैब, दवाई से जुड़ी कंपनियां खुली रहेंगी।
पोस्ट ऑफिस, एलपीजी और

पेट्रोल-डीजल सप्लाइ जारी रहेंगी। मेडिकल इमर्जेंसी और विशेष मंजूरी पर दूसरे राज्य और दूसरे जिले में जाने की इजाजत होगी। खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। किसानों और कृषि मजदूरों को खेती से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरण और उनके मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की छूट रहेगी। मनरेगा कार्यों को सामाजिक दूरी और चेहरे पर मास्क के साथ अनुमति दी गई है।
इमर्जेंसी में चार पहिया और दुपहिया वाहनों को छूट दी गई है।

इन सेवाओं पर जारी रहेगी पाबंदी

मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। शादी समारोह और धार्मिक स्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान आदि बंद रहेंगे।

सभी टैक्सी (ऑटो, साइकिल और रिक्शा सहित) सेवाएं बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग/स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर और बार आदि बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थानों पर सार्वजनिक भीड़ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।
अंतिम संस्कार के मामले में 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। राजनीतिक और खेल आयोजनों पर रोक जारी रहेगी। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हवाई सफर पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी। बस समेत सभी सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी।

एक जिले से दूसरे जिले और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर रोक रहेगी। चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही व्यक्ति रहेगा।

दुपहिया वाहनों पर केवल ड्राइवर ही जा सकेगा। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगेगा।

सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संटेर और ट्रेनिंग सेंटर बंद रहेंगे।

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