नयी दिल्ली। निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार एवं हत्या के मामले के एक मुजरिम पवन गुप्ता की फांसी से बचने की कोशिशों को एक और झटका लगा है। पवन के पिता की ओर से दायर एक याचिका पटियाला हाउस कोर्ट के सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। पवन के पिता ने अपनी याचिका में पटियाला हाउस कोर्ट के ही एक पुराने आदेश को चुनौती दी थी।
निर्भया के एक दरिन्दे पवन के पिता हीरालाल गुप्ता ने घटना के एकमात्र चश्मदीद गवाह और निर्भया के दोस्त अवनीन्द्र की गवाही नामंजूर करने की मांग करते हुए दलील दी थी कि, वह पैसे लेकर न्यूज चैनलों को साक्षात्कार देते रहे हैं, जिससे जांच प्रभावित हुई। लेकिन अदालत ने उनके दावे को निराधार करार देते हुए याचिका खारिज कर दी।
गौरतलब है कि, इसके पूर्व पवन के पिता ने पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत में याचिका दायर कर यही दलील दी थी। लेकिन दंडाधिकारी सुधीर कुमार सिरोही ने भी कहा था कि, जांच प्रभावित होने का कोई आधार नहीं है, अतः वह पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकते।

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