कोर्ट ने कहा कि एयरपोर्ट और प्लेन में मास्क नहीं पहनने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उल्लंघन करने वालों को ‘नो फ्लाइंग जोन’ में शामिल करना चाहिए।

नागर विमानन महानिदेशालय के वकील ने अदालत को बताया कि खाना खाने के दौरान ही मास्क हटाने में छूट दी गई है।

याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि वह तौर-तरीकों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ को लाने पर विचार करे।

उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने देखा है कि लोग मास्क नहीं पहनते हैं। यह फैसला प्लेन और एयरपोर्ट पर कोविड मानदंडों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद आया है।

कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला कोरोना वायरस के रिस्क को कम करने की खातिर लिया गया है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि डीजीसीए को एयरपोर्ट, प्लेन के कर्मचारियों को मास्क और हाथ की सफाई के मानदंडों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों और अन्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अलग से गाइडलाइन जारी करनी चाहिए।