मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 2.00 लाख की आर्थिक सहायता देय होगी

वाराणसी। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम-2008 सपठित उ0प्र0 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली-2016 में परिभाषित 45 श्रेणी के कर्मकार यथा-धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बनुकर, कोरी, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले कर्मकार, हाथ ठेला चलाने वाला, फूटकर सब्जी, फल-फूल विकेता, चाय, चाट, ठेला लगाने वाले, फूटपाथ व्यापारी, हमाल कूली, जनरेटर/लाईट उठाने वाले, केटरिंग में कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साइकिल/साईकिल मरम्मत करने वाले गैरेज कर्मकार, परिवहन में लगे कर्मकार, आटो चालक, सफाई, कामगार ढोल/बाजा बजाने वाले टेन्ट हाउस में काम करने वाले, मछुआरा, तांगा/बैल गाड़ी चलाने वाले, अगरबत्ती (कुटीर उद्योग) बनाने वाले कर्मकार, गाड़ीवान, घरेलू उद्योग में लगे मजदूर, भड़भुजा (मुर्रा चना फोड़ने वाले), पशुपालन मत्स्य पालन, मुर्गी बत्तख पालन में लगे कर्मकार, दुकानों में काम करने वाले ऐसे मजदूर (जो ई०पी०एफ० वई०एस0आई0 से आवर्त न हो), खेतिहर कर्मकार, चरवाहा दूध दूहने वाले, नाव चलाने वाला (नाविक), नट-नटनी, रसोइया, हड्डी बीनने वाले, समाचार पत्र बॉटने वाले, ठेका मजदूर (उ0प्र0 भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत एवं बोर्ड में कार्यरत आउटसोर्सिंग के कर्मकार एवं ई0एस0आई0 व भविष्य निधि योजना में शामिल ठेका मजदूरी को छोड़कर), खड्डी पर कार्य करने वाले (सूत, रंगाई, कताई, धुलाई आदि) दरी, कम्बल जरी जरदोजी चिकन कार्य, मीटशाप व फैक्ट्री फार्म पर कार्य करने वाले, डेयरी पर कार्य करने वाले श्रमिक, कॉच की चूड़ी एवं अन्य कॉच उत्पादों में स्व रोजगार कार्य करने वाले कर्मकार आवर्त होते है।

उक्त जानकारी देते हुए सहायक श्रमायुक्त, देवब्रत यादव ने बताया कि उक्त 45 प्रकार के असंगठित कर्मकारों के पंजीयन की समस्त कार्यवाही ऑनलाईन उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के वेब पोर्टल/वेबसाइट www.upssb.in पर सीधे आनलाईन स्वंय अथवा कामन सर्विस सेंटर (csc) के माध्यम से कराकर सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है। पंजीयन हेतु रू0 60/- (रु0-10 पंजीकरण शुल्क एवं 05 वर्ष के लिये रु0-10 प्रतिवर्ष की दर से अंशदान) निर्धारित किया गया हैं। पंजीयन हेतु एक फोटो, मोबाइल नम्बर (ओ0टी0पी0 हेतु), आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंकपास बुक व नामिनी का नाम व आधार नम्बर आवश्यक अभिलेख है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा 02 योजना संचालित है। जिसमे पहला मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जिसमें पंजीकृत सभी कर्मकार एवं उनके परिवारों को 05 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जायेगी और दूसरा मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना जिसमें कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 2.00 लाख की आर्थिक सहायता देय होगी। पंजीकरण में किसी भी समस्या के समाधान हेतु कार्यालय अपर श्रम आयुक्त से सम्पर्क किया जा सकता है।

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