पटना | विधानसभा चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चुनाव आयोग ने जबरदस्त रणनीति तैयार कर ली है। इस रणनीति के तहत प्रत्येक बूथ पर पांच सौ ग्राम सेनेटाइजर मतदाताओं के लिए रखा जाएगा। राज्य की 01 लाख 6 हजार 527 बूथों के लिए 11.41 लाख लीटर हैंड सेनेटाइजर का ऑर्डर बिहार मेडिकल सर्विस एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर (बीएमएसआईसीएल) को दिया गया है। इसके अलावा चुनाव कार्य में लगे मतदान कर्मी व सुरक्षाबलों के लिए प्रति व्यक्ति सौ मिली ग्राम सेनेटाइजर की व्यवस्था की गई है, इसके लिए बीएमएससीआईएल को 90 हजार लीटर सेनेटाइजर का अतिरिक्त ऑर्डर दिया गया है।
विधानसभा चुनाव के आयोजन के दौरान मतदान कर्मियों, मतदाताओं व सुरक्षाबलों को संक्रमण से बचाने की व्यापक तैयारी की गई है। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए व्यवस्था का आदेश दिया है। इसके तहत राज्य के कुल 106527 बूथों पर मतदाताओं के लिए 500मिली का हैंड सेनेटाइजर रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही 766994 मतदातन कर्मियों व 35 हजार जिला बल, 22 हजार होमगार्ड 5850 बीएमपी जवान व 4980 सैप जवानों को भी सौ ग्राम की एक -एक सेनेटाइजर यूनिट उपलब्ध करायी जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए 4601946 थ्री प्लाई मास्क की भी व्यवस्था का आदेश दिया गया है। ये मास्क चुनाव में लगे कर्मी तीन दिन लगाएंगे। इसके साथ ही 7.21 करोड़ मतदाता के लिए एक-एक हैंड ग्लब्स व 766994 मतदान कर्मियों के लिए एक-एक जोड़ी हैंड ग्लब्स की व्यवस्था का आदेश दिया गया है। इसके अलावा सभी बूथों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग डिवाइस की भी व्यवस्था की गई है, हालांकि इसका उपयोग अलग-अलग चरण में किया जाएगा, इसलिए संख्या कम रखी गई है।
विधानसभा चुनाव में कोरोना संक्रमण से बचाव की रणनीति के लिए अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास व अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने बैठक की है। इसमें कोरोना से बचाव के लिए जरूरी संसाधनों का आकलन कर लिया गया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने बीएमएससीआईएल को सामान की आपूर्ति का ऑर्डर दिया है। इतनी बड़ी मात्रा में सेनेटाइजर, हैंड ग्लबस, थर्मल स्कैनर की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर कठिन हो रहा है, इसलिए बीएमएससीआईएल इसके लिए बाहरी एजेंसियों से करार की तैयारी में है।
बूथ पर जीविका को मास्क बेचने की अनुमति
बिना मास्क बूथ पर प्रवेश न देने और इसपर जुर्माने के आदेश के अनुपालन की भी तैयारी की जा रही है। निर्वाचन विभाग ने निर्णय लिया है कि मतदाताओं को ग्लब्स व सेनेटाइजर तो उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन मास्क उन्हें खुद ही पहनकर आना होगा। हालांकि, यह व्यवस्था की गई है कि जीविका समूह के सदस्य बूथ के बार मास्क की बिक्री कर सकेंगी। जो मतदाता बिना मास्क वोट डालने आएंगे, उन्हें जुर्माना करने के साथ ही बाहर से मास्क खरीद पहनकर आने को कहा जाएगा।