मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को पूछताछ के दौरान वकील रखने की अनुमति दी गई थी। निचली अदालत ने ईडी को कस्टडी देते हुए अनुरोध स्वीकार कर लिया था। इसके बाद एजेंसी ने निर्देश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी थी कि मामले में लगाई गई शर्त पूलपंडी बनाम अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क समेत कई मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित किए गए निर्णय के खिलाफ है।उन्होंने कहा कि सभी मामलों की तरह इसमें भी पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग की जा रही है। पीठ ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। राजू ने कहा था कि चूंकि पूछताछ की रिकार्डिंग की जा रही है, ऐसे में सत्येंद्र जैन के साथ किसी भी तरह का कोई पूर्वाग्रह होने की संभावना नहीं है। राजू ने कहा कि काल्पनिक तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति को इस तरह पीटा जाता है कि कोई निशान नहीं आए और उसका अधिवक्ता कहे की पिटाई की गई और हम कहें की हमने नहीं पीटा है। लेकिन, आडियो-वीडियो रिकार्डिग के मामले में ऐसा नहीं हो सकता। यह एक बेहतर सुरक्षित उपाय है।