राहुल गांधी के खिलाफ कथित रूप से संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने और नाबालिग पीड़िता की तस्वीरें शेयर करने के लिए कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर ट्विटर ने एक हलफनामा दायर किया।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पिछले साल अगस्त में एक पत्र जारी किया था। इसमें ट्विटर से किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 23 के उल्लंघन के लिए ट्वीट को हटाने के लिए कहा गया था।
हालांकि ट्विटर की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि जो पोस्ट राहुल गांधी की तरफ से किया गया है उसको फिलहाल हटा दिया गया है और राहुल गांधी का टि्वटर बहाल कर दिया गया