संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ केरल सरकार के सुप्रीम कोर्ट चले जाने से नाराज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सरकार से इसे लेकर सफाई मांगी है। राज्यपाल आर ने केरल के मुख्य सचिव को तलब कर उनसे जवाब मांगा है कि बिना हमारी जानकारी के सरकार सुप्रीम कोर्ट कैसै चली गयी ?

गौरतलब है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गुरूवार को ऐसे संकेत दिए थे कि केरल सरकार ने सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के मामले में उन्हें अंधेरे में रखा। सरकार के फैसले पर नाराजगी जताते हुए राज्यपाल ने कहा कि उन्हें सरकार के फैसले के बारे में अखबारों और मीडिया के लोगों से पता चला।

राज्यपाल ने कहा कि “उन्हें सरकार या किसी व्यक्ति के कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर आपत्ति नहीं है और सरकार को उनसे मंजूरी भी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन राज्य के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर होने के नाते मुझे सूचित तो किया जाना चाहिए था। राज्यपाल के अनुसार, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना गलत है। कोई भी कानून और संविधान से ऊपर नहीं है। किसी को भी कानूनी प्रवर्तन को तबाह करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

गौरतलब है कि केरल सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया था। इसका भी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विरोध किया था और कहा था कि विधानसभा ऐसे किसी भी कानून पर चर्चा नहीं कर सकती जो उसके संवैधानिक न्यायक्षेत्र में नहीं आता है। केरल के बाद पंजाब सरकार ने भी विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है।

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