जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट किया आदेश देने से इनकार
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तुरंत एक हाई पावर कमेटी के गठन का आदेश दिया।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह कमेटी गृह सचिव की अध्यक्षता मे बनाई जाए जो याचिकाकर्ताओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विचार करे। इस कमेटी में गृह सचिव दूर संचार और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव होंगे। इस कमेटी को तकनीकी और व्यावहारिक दोनो नज़रिए से विचार करते हुए याचिकाकर्ताओं की चिंता और सुरक्षा इन दोनो के बीच तालमेल बैठते हुए विचार करेंगे।
जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा शुरू करने के मामले पर कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाइ पावर कमेंटी हर जिले में सुरक्षा पर खतरे की समीक्षा करे। उस हिसाब से अलग-अलग जिलों में 4G इंटरनेट बहाल करने या न करने पर फैसला करे।