सी के मिश्रा
वित्त विश्लेषक

सरकार ने आयकर रिटर्न में बदलाव किया है । जो लोग व्यक्तिगत आयकर दाता है और रिटर्न नंबर एक भरते है उनको ध्यान देना होगा । अगर कोई घर किसी के साथ मिलकर लिया हुआ है और साल में एक लाख से ज्यादा बिजली का बिल जमा करते हैं या दो लाख से ज्यादा विदेशी यात्रा में खर्च किया हैं तो वह रिटर्न का फॉर्म एक फाइल नहीं कर सकते।

सरकारी कर्मचारियों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। उनके लिए अलग से फॉर्म तीन या आगे चलकर जो भी नोटिफाई करेंगे ।
आइटीआर एक सहज फॉर्म केवल वही लोग फाइल कर सकते हैं जिनकी आए पांच लाख सालाना से कम हो ।लेकिन अगर आप प्रकल्पित आय वाले हैं चाहे वह व्यक्ति बिजनेसमैन या पेशेवर हो और उसकी आय 5000000 से कम है तो फॉर्म 4 फाइल कर सकते हैं।

अगर आप घर के संयुक्त मालिक हैं तो आप फॉर्म 1 या 4 दाखिल नहीं कर सकते ।

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