सी के मिश्रा
वित्त विश्लेषक

आयकर कानून के तहत एक धारा 269SU बजट के दौरान लायी गयी था। इसे पहले ही लागू होना था लेकिन कुछ कारण बस लागू नहीं हो सकी , यह धारा सब पर लागू नहीं होगी । इसके अतिरिक्त इस धारा के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर जुर्माने का भी प्रावधान है

धारा 271डीबी में जुर्माना 5000 प्रतिदिन है अगर आप 31 जनवरी 2020 तक डिजिटल भुगतान की सुविधा नहीं कर लेते तो 1 फरवरी से जुर्माना देना होगा निम्नलिखित व्यापारी पर धारा 269su लागू होगी :

  1. ऐसे करदाता को अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए “अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक साधन” अनिवार्य रूप से भुगतान लेने के लिए प्रदान करने पड़ेंगे। ये “अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक साधन” उन साधनों के अतिरिक्त होंगे जो पहले से इन व्यक्तियों को भुगतान करने के लिए उलब्ध है ।
  2. वो व्यापारी जिनकी बिक्री बीते हुए वित्तीय वर्ष जैसे 31-3-2019 को समाप्त वर्ष में 50 करोड़ रुपये से अधिक हो।
  3. यह प्रावधान 2019 में लाया गया था अब सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर इसके सम्बन्ध में नियम बनाते हुए दिनांक 1 जनवरी 2020 से इस धारा के तहत वे माध्यम भी अधिसूचित कर दिए है जिनके द्वारा भुगताण प्राप्त करने की सुविधा इन व्यक्तियों के द्वारा उपलब्ध करना अनिवार्य कर दिया है. या धारा कैश लेनदेन को कम करने के लिए किया गया है | भारत सरकार डिजिटल लेनदेन में बढ़ावा देने के लिए कई ऐसी एजेंसी से भी ताल मेल में है जो ऑनलाइन लेनदेन करती है । भारत में बहुत सी ऐसी एजेंसी है जो लेनदेन के माध्यम को डिजिटल कर रही है । डिजिटल लेनेदेन मुद्रा लेनदेन की अपेक्षा अधिक सुरक्षित माना जाता है ।

संपर्क सूत्र
ckmishra@icai.org

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