राजधानी लखनऊ के भरवारा के ग्राम प्रधान रामलखन यादव के बेटे की दो करोड़ 10 लाख रुपये की सम्पत्ति पुलिस ने जब्त की है। दबंग के खिलाफ गोमतीनगर, चिनहट और गोमतीनगर विस्तार में दस मुकदमें दर्ज हैं।

इंस्पेक्टर अखिलेश चन्द्र पाण्डेय के अनुसार ग्राम प्रधान का बेटा दिलीप कुमार उर्फ दीपू जमीनी की खरीद-फरोख्त करता है।आरोपी ने कई प्लाट बेचे थे। जिनकी रजिस्ट्री करने के बजाए दिलीप ने वही प्लॉट दूसरे लोगों को बेच दिए। विरोध करने पर आरोपी मारपीट करता था।दिलीप के गिरोह में अन्य सदस्य भी हैं। जो जमीन खरीदने के लिए लोगों को फंसाते हैं।जून 2020 में दिलीप के खिलाफ अल्का मिश्रा ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि छोटा भरवारा में जमीन देने के बदले दिलीप ने तीस लाख रुपये लिए थे। अल्का के घर जाने के दौरान आरोपी उनकी बहन को भगा ले गया था।जिसका मुकदमा वर्ष 2017 में दर्ज हुआ था। दबंग दिलीप के साथ उसके पिता रामलखन, अमर सिहं यादव और कल्लू भी धोखाधड़ी में शामिल थे।23 जून 2020 को दिलीप अपने पिता व अन्य लोगों के साथ असलहे लेकर अल्का के घर पहुंचा था।उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी ने घर खाली करने के लिए कहा था। 

इंस्पेक्टर अखिलेश चन्द्र पाण्डेय के अनुसार दिलीप यादव ने दबंगई कर सम्पत्ति अर्जित की है।जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के एक्सिस बैंक खाते को सीज किया गया है। इसके साथ ही भरवारा में 2200 वर्ग फीट का प्लाट कीमत 30 लाख, भरवारा में एक बीघा जमीन कीमत सवार करोड़ और 1800 वर्ग फीट का मकान कीमत 55 लाख कुर्क किया गया है। 

छह महीने के लिए जिला बदर
पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर की कोर्ट ने गुरुवार को उजरियांव निवासी मो. इकरार उर्फ इकरार हुसैन को छह महीने के लिए बदर कर दिया।अभियोजन अधिकारी अवधेश सिंह के मुताबिक इकरार के खिलाफ वर्ष 2019 में गोमतीनगर और इन्दिरानगर में लूट के मुकदमे दर्ज हुए थे।जिन पर सुनवाई करते हुए पुलिस कमिश्नर ने आरोपी के छह महीने तक जिले की सीमा में दाखिल होने पर रोक लगाई है।
 

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