देश में महीने भर से जारी lockdown लॉकडाउन के बीच लाखों दुकानदारों और आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने saturday शनिवार से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। इसमें जरूरी और गैर-जरूरी सामान की दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी guidelines दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। हालांकि shopping malls शॉपिंग मॉल्स और market complexe मार्केट कांप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

Home ministry मंत्रालय का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान शनिवार से शुरू हो रहा है। शुक्रवार मध्य रात्रि के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश के सभी states राज्यों और union territories केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत registered पंजीकृत और नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद residential complexes आवासीय परिसरों व निकट पड़ोस (गली मोहल्ले) की दुकानों के साथ ही एकल दुकानें खोलने की अनुमति होगी।

इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे। उन्हें physical distancing शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए mask मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तो का पालन करना होगा। 24 मार्च से बंद गली मोहल्लों की दुकानें सरकार के इस फैसले से खुल जाएंगी जिससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि hotspot हॉटस्पॉट और containment zone कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है

Malls में नहीं खुलेंगी दुकानें

Multi मल्टी और single brand सिंगल ब्रांड के माल्स में मौजूद दुकानों को ये छूट नहीं मिलेगी। यानी माल्स में दुकानें नहीं खुलेंगी। नगर निगम क्षेत्र में आस-पड़ोस की दुकानें खोलने की अनुमति होगी। लेकिन निगम क्षेत्र में market complex मार्केट परिसर में मौजूद दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी।

हॉटस्‍पॉट जोन की दुकानें नहीं खुलेंगी

गौरतलब है कि लॉकडाउन अभी 3 मई तक चलेगा। Corona hotspot कोरोना हॉटस्‍पॉट और containment zone कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों को अभी खोलने की छूट नहीं मिली है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी। इसमें राशन, सब्‍जी और फल की दुकानें शामिल हैं। अब सभी जरूरी और गैरजरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति देने से उम्‍मीद है कि कारोबार एक बार फिर पटरी पर आएगा। एक महीने से जारी लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्‍यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है।

गृह मंत्रालय ने लगायी कुछ शर्तें

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने residential colonies आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और stand alone स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों। लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं। शर्तों के मुताबिक..

1-सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनीं चाहिए।

2- दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा।

3- स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा। 

4- दुकानदार और ग्राहक को शारीरिक दूरी जैसे उपायों को भी निभाना होगा।

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