बजट 2020 में एनआरआई के लिए बहुत ही कड़ा कानून लाया गया है। जैसा कि पहले हुआ करता था कि अगर आप 183 दिन से ज्यादा भारत में रहते हैं तो आप आयकर की धारा के तहत भारतीय नागरिक माने जाएंगे। लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते थे, 182 दिन से कम भारत में भी रहते थे और 183 दिन का ऊपर जो कैलकुलेशन था, वह भारत के बाहर का होता था। ऐसी स्थिति में वे किसी देश के नागरिक नहीं बन पाते थे और इनकम टैक्स का पूरा फायदा उठाते थे।

इसको हटाने के लिए भारत सरकार ने अपने बजट में एलान किया कि, 245 दिन ज्यादा भारत के बाहर रहने पर ही एनआरआई का दर्जा दिया जाएगा और भारत में वह 120 दिन से कम रहे हों, तभी इनको एनआरआई का दर्जा दिया जाएगा ।नहीं तो उनकी विश्व की सभी आय पर भारत में कर लगा दिया जाएगा।
इस कानून को लेकर एनआरआई में भरी हड़कम्प मचा हुआ है। कुछ एचएनआई जैसे या व्यापारियों से कर लेने वाले देश नाम पता नहीं चल पा रहा था, जिससे भारत को टैक्स में नुकसान होता था।

अब एनआरआई को भारत में छुट्टी बिताने के लिए कम समय देना होगा नहीं तो उन पर टैक्स लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने भारत बाहर अगर टैक्स दिया है, चाहे जिस रेट पर तब भारत में उस पर टैक्स नहीं लगेगा।अब रही बात जहां वेतन पर टैक्स लगता ही नहीं, जैसे अरब देशों में, जिसके साथ भारत की कर संधि है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा।लेकिन जिस देश के साथ भारत की कर संधि नहीं है, उस मामले में भारत टैक्स लगाएगा। इससे बचने के लिए उन्हें एनआरआई बने रहना होगा ।

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