रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से झटका
सुप्रीम कोर्ट ने रितु माहेश्वरी को अंतरिम राहत देने से इनकार किया
इलाहाबाद हाइकोर्ट ने रितु माहेश्वरी के खिलाफ अवमानना मामले में पेश नहीं होने पर गैर ज़मानती वारंट जारी किया था
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप हाइकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते तो आपको इसका नतीजा झेलना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने माहेश्वरी के वकील ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए, मामले में अंतरिम राहत की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप IAS अधिकारी हैं, आपको नियम पता है।
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि हर दूसरे दिन कुछ अधिकारी गंभीर मामलों में भी निर्देश के लिए कोर्ट का जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम हर रोज़ इलाहाबाद हाइकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होता है, यह दिनचर्या हो गई है, हर रोज़ एक अधिकारी कोर्ट आ जाता है, यह क्या है? आप अदालत के आदेश का सम्मान नहीं करते।