सी के मिश्रा
वित्त विश्लेषक
आयकर की धारा 234F के तहत साल 2017 के बजट में यह पेश किया गया था। इस कानून के अंतर्गत करदाता अगर रिटर्न देरी से फाइल करते है तो लेट फीस लगेगी।
1- अगर आप 31 दिसंबर के बाद आयकर रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन मौजूदा कर निर्धारण वर्ष खत्म होने से पहले रिटर्न जमा कर देते हैं तो आपको 10,000 रुपये जुर्माना भरना होगा।
2- अगर आप आईटीआर फाइल करने की दी गई तारीख को रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और यदि 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो 5,000 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा।
लेकिन आप छोटे करदाता हैं उनको कुछ छूट दी गई है अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो फिर आपको अधिकतम 1,000 रुपये तक का ही जुर्माना चुकाना होगा।
आप सभी को रिटर्न जमा कर देना चाहिए और अपने सलाहकार से ये भी पता कर लेना चाहिए कि आपके रिटर्न का वेरिफिकेशन हो चुका है अन्यथा रिटर्न वैध नहीं माना जायेगा।