ब्वायज लाकर रूम जैसे घृणित समूहों को हटाने को लेकर दिल्ली हाइकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सहित फेसबुक, गूगल और ट्विटर को नोटिस भेजा है। सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स फेसबुक और इंस्टाग्राम से ब्यॉयज लॉकर रूम जैसे सभी अवैध ग्रुप्स को हटाने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया। साइबर स्पेश में बच्चों की सुरक्षा के लिए यह याचिका दायर की गई है। इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने पुलिस को ब्यॉयज लॉकर रूम केस में तेजी से जांच का आदेश दिया था।

जस्टिस राजीव सहाई और संगीता धींगरा सहगल ने केंद्रीय गृहमंत्रालय, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ फेसबुक, गूगल और ट्विटर को नोटिस जारी करते हुए उनकी प्रतिक्रिया मांगी है। अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।
यह याचिका आरएसएस के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य की ओर से दायर की गई है। वकील विराग गुप्ता के जरिए दायर याचिका में कहा गया है, ”नकारात्मकता, फेक न्यूज और अवैध सामग्रियों की वजह से कई युवा जिंदगियां बर्बाद हो गईं। ऐसे ग्रुप आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इन्हें रचनात्मकता और अभिव्यक्ति की आजादी के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।”

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