प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman scheme ) के तहत सरकार, 2000 रुपये की छठी किश्त 1 अगस्त से भेजना शुरू करेगी। इससे पहले सरकार ने किसानों के मोबाइल फोन पर एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है। जो किसानों के बड़े काम का है। इसमें लिखा है, ‘प्रिय किसान, अब, आप अपने आवेदन की स्थिति PM-KISAN की हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 पर कॉल करके जान सकते हैं.’ आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सीधे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

मतलब साफ है कि सरकार चाहती है कि जिस भी किसान को दिक्कत है वो सीधे कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) के फोन नंबर पर संपर्क करे. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा मिल सके। इस स्कीम के तहत सरकार खेती करने में सहायता के लिए तीन किश्त में 6000 रुपये देती है।

देश में करीब 1.3 करोड़ किसानों (Farmers) को आवेदन के बाद भी पीएम किसान स्कीम का पैसा नहीं मिल सका है. क्योंकि या तो उनका आधार नहीं लगा है या फिर रेवेन्यू, आधार और बैंक अकाउंट (Bank Account) और फोन नंबर में त्रुटि है। ऐसे लोग इस नंबर पर अपना स्टेटस जानकर गलती को सुधार सकते हैं। किसी अधिकारी की लापरवाही से वेरीफिकेशन नहीं हो रहा है तो भी बता सकते है।

अभी करीब 5 करोड़ किसान इस स्कीम से वंचित

पीएम-किसान स्कीम के सीईओ विवेक अग्रवाल के मुताबिक ‘अगस्त से जो पैसा भेजा जाएगा वो स्कीम की छठीं किश्त होगी। अब तक इस स्कीम के तहत 9.54 करोड़ का डाटा वेरीफाई हो चुका है।’

पहले से तय इन नंबरों पर भी ले सकते हैं मदद

पीएम किसान टोल फ्री नंबर: 1800115526

पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर:155261

पीएम किसान लैंडलाइन नंबर्स: 011—23381092, 23382401

पीएम किसान की एक और हेल्पलाइन है: 0120-6025109

ई-मेल आईडी: pmkisan-ict@gov.in

नहीं मिल रहा स्कीम का पैसा तो क्या करें? 

पात्र होने के बावजूद अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला है तो हो सकता है कि आपके रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी हो। कोई भी गलती आप ऐसे आसान स्टेप से ठीक कर सकते हैं।

PM-Kisan Scheme की वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर क्लिक करें। यहां आपको ‘फार्मर कॉर्नर’ मिलेगा. इसके अंदर Edit Aadhaar Details ऑप्शन पर क्लिक करें।

आप यहां पर अपना आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद एक कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें।

अगर आपका केवल नाम गलत होता है यानी कि अप्लीकेशन और आधार में जो आपका नाम है दोनों अलग-अलग है तो आप इसे ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं।

अगर कोई और गलती है तो इसे आप अपने स्थानीय राजस्व अधिकारी यानी लेखपाल और कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करें।

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