सरकार ने सोमवार को एक एकीकृत प्रतिभूति बाजार संहिता पेश करने का प्रस्ताव किया।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा कि प्रतिभूति बाजार संहिता में सेबी अधिनियम, डिपॉजिटरीज अधिनियम और सरकारी प्रतिभूति अधिनियम शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को गोल्ड एक्सचेंज के नियामक के रूप में भी अधिसूचित किया जाएगा।वित्त मंत्री ने निवेशकों की रक्षा के लिये एक निवेशक चार्टर लाने का भी प्रस्ताव किया।
यह सभी वित्तीय संस्थानों में निवेशकों के अधिकार के बारे में होगा। उल्लेखनीय है कि मौजूदा समय में सेबी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड सहित शेयरों से जुड़े निवेश का नियमन करता है।विशेषज्ञों का कहना है कि वित्त मंत्री के इस फैसले से सोने में निवेश को पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। मौजूदा समय में सोने में निवेश को लेकर कोई नियामक नहीं है। केवल बाजार के दायरे में आने वाले गोल्ड ईटीएफ सेबी के नियामकीय दायरे में हैं।