सी के मिश्रा
वित्त विश्लेषक

आयकर की धारा 80 द में चेक या ऑनलाइन पेमेंट द्वारा अगर आप चिकित्सा बीमा लेते है, तो आपको दोहरा फ़ायदा होगा ।

यह यह किसी व्यक्ति या हिन्दू अभिभाजित परिवार को ही मिलेगा पहला फ़ायदा आपको 25000 से 30000 तक की आपके आय में छूट का मिलेगा।

दूसरा फ़ायदा जिस कम्पनी से आप बीमा लेते हैं वो कम्पनी राशि के अनुसार आपको हॉस्पिटल के खर्च में सहायता करेगी । आपकी गाढ़ी कमाई को खर्च होने से बचाएगी ।

धारा 80 द में आपके बड़े बुजुर्ग को और अधिक लाभ मिलेगा ।

आपको अपनी आय और जीवन स्तर के हिसाब से निवेश करना चाहिए । आप अपनी आय को अलग अलग तरीके से निवेश कर सकते है । आपको अगली कड़ी में इसके बारे में बताएंगे

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