अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकाप्टर घोटाला मामला में आरोपित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि समाज में कोई जुड़ाव न होने के कारण उनके भागने का खतरा है। सीबीआई ने दलील दी कि हालांकि, मिशेल का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, लेकिन भारतीय इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं, जिसमें नेपाल के रास्ते आरोपित भाग चुके हैं। वहीं, मिशेल की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अल्जो के जोसेफ ने पीठ को बताया कि वह किसी भी अवैध लेनदेन में शामिल नहीं था क्योंकि उनके किसी भी खाते से कोई पैसा नहीं आया था। मिशेल ने इससे पहले दलील दी थी कि वह पहले ही तीन साल न्यायिक हिरासत में बिता चुका है और अगर वह दोषी भी पाया जाता है तो उसे अधिकतम पांच साल की कैद ही दी जा सकती है। उन्होंने दलील दी कि वीवीआइपी हेलिकाप्टरों की खरीद से उनका कोई लेना-देना नहीं है।