दिल्ली की राऊज एवन्यू कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को एक्सीडेंट मामले से किया बरी।
साथ ही मामले में पांच अन्य आरोपियों को भी बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि इन सभी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई सबूत मौजूद नही है।
इसके अलावा कोर्ट ने मामले में चार अन्य आरोपियों आशीष कुमार पाल,विनोद मिश्रा, हरिपाल सिंह और नवीन सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए। इन चारो आरोपियों पर 21 दिसंबर को आरोप तय किए जाएंगे।
दरअसल यह मामला 2019 का है। जब उन्नाव रेप की पीड़िता अपनी मौसी और वकील के साथ रायबरेली जा रही थी। उस दौरान एक ट्रक ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी।
इस घटना में उसके मौसी की मौत हो गई, जबकि पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे।