बेंगलुरू। कर्नाटक हाई कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को सख्त चेतावपी देते हुए कहा है कि फैसला आने तक धार्मिक पोशाक नहीं पहनी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि मामले में जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाएगा।
तब तक शांति बनाए रखना आवश्यक है। इस मामले पर कोर्ट अगली सुनवाई सोमवार को करेगा।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए स्कूल-कॉलेजों को संचालन को शुरू करने के लिए कहा है। कोर्ट ने साथ ही हिदायत दी है कि मामले में आदेश पारित होने तक कोई भी छात्र धार्मिक पोशाक पहनकर शिक्षण संस्थान में नहीं जाएगा. साथ ही शिक्षण संस्थान में जाने वाले छात्रों पर धार्मिक पोशाक पहनने का दबाव नहीं बनाया जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि जब तक मामले का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक सभी धार्मिक चीजों को धारण करने की जिद नहीं करनी चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पहले कहा था कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं।

‘अंतिम आदेश आने का इंतजार करें’

कोर्ट ने मीडिया को निर्देश दिए हैं कि अदालत की मौखिक कार्यवाही की रिपोर्टिंग न करें। अंतिम आदेश आने का इंतजार करें. बता दें कि हिजाब से जुड़ा यह मामला बुधवार को हाई कोर्ट की बड़ी बेंच को रेफर हुआ है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की पीठ कर रही है।

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