बहुचर्चित एजेएल मामले मे सीबीआई कोर्ट मे सुनवाई

विशेष संवाददाता


बहुचर्चित एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हुई। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। आज की सुनवाई के दौरान मामले के दोनों मुख्य आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एजेएल हाउस के चेयरमैन मोतीलाल वोरा को सीबीआई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।

दोनों को पांच-पांच लाख के मुचलके के बेल बांड पर अंतरिम जमानत दी गई है। बचाव पक्ष द्वारा लगाई गई रेगुलर बेल एप्लीकेशन पर 6 नवंबर को सुनवाई होगी। छह नवंबर को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय बचाव पक्ष की इस याचिका पर अपना जवाब भी दाखिल करेगा।

गौरतलब है कि AJL प्लॉट आवंटन मामले में विशेष अदालत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा मोती लाल वोहरा आज सुबह ही पेश हुए थे । AJL प्लॉट आवंटन मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED की पंचकूला स्थित विशेष अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोती लाल वोहरा जो कि नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक भी है को नोटिस जारी कर 30 अक्टूबर को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए थे।

26 अगस्त को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भूपेंद्र हुड्डा और मोतीलाल वोहरा के खिलाफ अभियोजन ने शिकायत दाखिल कर दी थी। हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने 64.93 करोड़ रुपये का प्लॉट AJL को 69 लाख 39 हजार रुपये में दिया था जिससे राजस्व को बड़ा घाटा हुआ था।

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