पंचकूला हिंसा मामला

चंडीगढ़। पंचकूला में हुए दंगों के मामले में हनीप्रीत को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंचकुला दंगो में दर्ज एफआईआर नम्बर 345 में हनीप्रीत को जमानत दी गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने देश द्रोह की धारा हटाई थी। हनीप्रीत के वकील ने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी।

इस मामले में हनीप्रीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई। हनीप्रीत इस समय अंबाला की जेल में बंद हैं।

हिंसा भड़काने की आरोपी हैं हनीप्रीत

बता दें कि पंचकूला में 25 अगस्त, 2017 को भड़के दंगों के मामले में एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की कोर्ट में सुनवाई हुई। साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद हनीप्रीत पंचकुला में हिंसा भड़काने और देशद्रोह मामले की आरोपी बनायी गयी थी। देश द्रोह का आरोप हट जाने के बाद उसको जमानत मिलने मे आसानी हो गयी। उधर राम रहीम कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद अंबाला जेल में बंद हैं।

विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज

गुरमीत राम रहीम को साध्वियों से रेप के मामले में दोषी ठहराने के बाद पंचकुला में हुई हिंसा के मामले में हनीप्रीत पर देशद्रोह समेत विभिन्‍न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। हनीप्रीत इस मामले में मुख्‍य आरोपी है। हनीप्रीत साध्वी योन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकुला में हिंसा भड़काने की आरोपी हैं।

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