अंकुर कुमार

नोएडा। छात्रा से यौन शोषण के मामले में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि जब भी वह कपड़े उतारने से मना कर देती थी तो चिन्मयानंद उसके कपड़े जबरन फाड़ दिया करता था। वहीं स्वामी चिन्मयानंद की जमानत याचिका को शाहजहांपुर की जिला अदालत ने खारिज कर दिया। इसके अलावा रंगदारी मांगने कि आरोपी पीड़ित छात्रा की भी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। दोनों को 14 दिनों की न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जिला सत्र न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट में चिन्मयानंद की जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई, जिसे जिला न्यायाधीश रामबाबू शर्मा ने सुना इसके अलावा स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने की आरोपी पीड़िता छात्रा की भी जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि स्वामी चिन्मयानंद एवं रंगदारी की आरोपी पीड़ित छात्रा दोनों की जमानत याचिका को जिला सत्र न्यायालय ने निरस्त कर दिया है।

बार-बार आश्रम में होता था रेप, मना करने पर फाड़ देते थे कपड़े

कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसआईटी ने यह भी बताया कि चिन्‍मयानंद के आश्रम के सुरक्षा गार्ड सहित चार लोगों ने जांच में इस बात की पुष्टि की है कि छात्रा अकसर ‘दिव्य धाम’ जाया करती थी। पीड़िता के मुताबिक उसके साथ वहां बार-बार बलात्कार किया गया। उससे मालिश करवाया जाता था जिसका वीडियो भी शूट किया जाता था। अनुज कुमार सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता ने कई बार कहा कि उसका चिन्मयानंद द्वारा बार-बार बलात्कार किया गया। जब भी खुद को बचाने की कोशिश करती तो चिन्‍मयानंद उसके कपड़े फाड़ देता था।

बार-बार आश्रम क्‍यों बुलाया जाता था छात्रा को, सवालों के घेरे में है ये भी

अनुज कुमार ने बताया कि पीड़िता एक छात्रा थी, ऐसे में उसे बार-बार आश्रम में बुलाया जाना भी सवाल खड़े करता है क्योंकि यह उसके शैक्षणिक कार्यों से कोई संबंध नहीं रखता है।’ उधर, पीड़ित छात्रा ने जेल में बंद होने के दौरान जेल अधीक्षक के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र सीजेएम की अदालत में भेजा था। इसमें पीड़िता ने कहा था कि वह स्वयं उपस्थित होकर अदालत में अपनी बात रखना चाहती है क्योंकि वह अधिवक्ता है। इस अनुरोध को कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामले की जांच विशेष जांच दल एसआईटी कर रही है और इलाहाबाद हाई कोर्ट इसकी निगरानी कर रहा है।

चिन्‍मयानंद के वकील ने कहा- मसाज कराना कोई गैर कानूनी नहीं

इस दौरान चिन्मयानंद के वकील मनेंद्र सिंह चौहान ने पहले साजिश करने और फिर वीडियो बनाकर चिन्मयानंद को फंसाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि चिन्मयानंद ने दुराचार नहीं किया है, उन्होंने दावा किया कि किसी भी वीडियो में वह दुराचार नहीं करते देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि चिन्मयानंद मसाज कराते हुए दिख रहे हैं, जिस वीडियो में वह दिख रहे हैं, वह वीडियो फेक है, क्योंकि लैब से उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई है। उन्होंने कहा कि अगर चिन्मयानंद ने मसाज कराई भी है तो उन्होंने नैतिक अपराध किया है, वह गैर कानूनी नहीं है।

छात्रा ने वीडियो बनाने के लिए ऑनलाइन चश्‍मा मंगवाया था

अनुज कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि लड़की ने कहा कि चिन्मयानंद ने नहाते वक्त वीडियो बनाया, उसे दिखाकर ही वह उसे ब्लैकमेल करते थे। पहले मालिश कराते थे, फिर वह दुराचार करते थे। मार्च 2019 तक उन्होंने ऐसा किया। जब वह थक गई, तब उसने ऑन लाइन चश्मा मंगाया और वीडियो बनाए। लड़की ने यह भी बताया कि एक भी वीडियो ऐसा नहीं है, जिसमें दुराचार किया गया हो, अंधेरा होने के कारण वैसा वीडियो संभव नहीं हो पाया।

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