समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद कर दिया है। आरोप है कि चुनाव लड़ते वक्त अब्दुल्ला आजम की उम्र पूरी नहीं थी और इसके लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।
सीट से दावेदार रहे नवाब काजिम अली ने अब्दुल्ला के खिलाफ याचिका दायर की थी। काजिम अली ने अब्दुल्ला की उम्र कम होने के कारण निर्वाचन रद्द करने का अनुरोध किया था। चुनाव के समय वह 25 साल के भी नहीं थे इसलिए चुनाव लड़ने के अयोग्य थे। सुनवाई के दौरान आजम खां की पत्नी, अब्दुल्ला को पैदा कराने वाली डॉक्टर भी प्रस्तुत हुई थीं। आज हाईकोर्ट ने काजिम अली की याचिका को स्वीकार करते हुए अब्दुल्ला का निर्वाचन रद कर दिया।
यह फैसला जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने सुनाया। हाईकोर्ट कोर्ट ने 27 सितम्बर को जजमेंट रिजर्व कर लिया था। चुनाव के वक्त न्यूनतम निर्धारित आयु 25 साल नहीं होने की वजह से निर्वाचन रद किया गया।