नियम और भी आसान
देश की हर कार्यणाली चाहे वो बैंक में खाता खुलवाना हो या पासपोर्ट बनवाना ,मोबाइल खरीदना हो या सिम लेना हर जरूरी काम में पहचान के तौर पर आधार अनिवार्य है। कभी कभी सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से आधार में नाम या जन्मतिथि गलत होने पर वह कई बार लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इसे देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यू.आई.डी.ए.आई. ने कहा है कि जन्मतिथि या गड़बड़ियों में अन्य बदलाव में सुधार के लिए मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं होगी।
यू.आई.डी.ए.आई. ने नए फैसले के तहत आधार में नाम बदलने के लिए दो बार मौका देने का फैसला किया है।
नाम ठीक कराने के लिए आपके पास फोटो वाले प्रमाण पत्र का एक दस्तावेज होना चाहिए। जन्मतिथि में सुधार के लिए 3 तीन साल से कम का अंतर है तो आप संबंधित दस्तावेज के साथ किसी नजदीकी आधार सुविधा केन्द्र में जाकर उसमें सुधार करा सकते हैं। उम्र में यदि तीन साल से अधिक का अंतर है तो आपको क्षेत्रीय आधार केन्द्र में दस्तावेज लेकर जाना पड़ेगा। वहीं आधार में लिंग में सुधार सुविधा अब एक बार ही मिलेगी।