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विवाद रहित पेंशन व्यवस्था

केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारियों की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग नोडल विभाग है। पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रभावी और कुशल प्रबंधन पर सरकार के निर्देशों के अनुसरण में दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य समन्वय बढ़ाना और पेंशन संबंधी मुकदमों और उनकी निगरानी करने वाले सभी मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों और पैनल वकीलों की क्षमता/कौशल को मजबूत करना था। इसमें पेंशनभोगियों के कल्याण और सुशासन की दिशा में पेंशन संबंधी मुकदमों को कम करने के लिए सर्वोत्तम प्रणालियों, प्रणालीगत सुधारों और शिकायत निवारण पर वक्ताओं द्वारा विचार-विमर्श और प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यशाला में जारी किए गए केस कानूनों के संकलन और पर्चे में पेंशन संबंधी मुकदमों से निपटने की सर्वोत्तम प्रणालियों और लगातार बढ रही पेंशन संबंधी मुकदमों में हाल के न्यायिक निर्णयों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिससे संबंधित पेंशन नीतियों का व्यापक अवलोकन प्राप्त हुआ।

इस संकलन और पर्चे में पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन के लिए समन्वित दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया गया है। पेंशन संबंधी मुकदमे किसी एक विभाग द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं निपटाए जाते, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से सभी संबंधित विभाग इन्हें अलग-अलग संभालते हैं। मुकदमों को कम करने के लिए विशेष अभियान 3 भी शुरू किया गया है, जिसमें लंबे समय से लंबित शिकायतों/दावों और मुद्दों के निवारण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह अभियान, पेंशन अदालतों और लंबे समय से लंबित शिकायतों पर अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठकों जैसी अन्य पहलों के साथ मिलकर, शिकायतों का समाधान करने का प्रयास है, जिससे अदालतों में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और परिणामस्वरूप मुकदमों में कमी आती है। इसके अलावा, विभाग विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा मांगी गई स्पष्टीकरण और सलाह के आधार पर, वरिष्ठ पेंशनभोगियों सहित पेंशनभोगियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए नियमों की स्थिति स्पष्ट करने हेतु कार्यालय ज्ञापन जारी करता है। विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 जारी किए हैं और बाद में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 द्वारा इन्हें संशोधित किया गया है। पारिवारिक पेंशनभोगियों की पात्रता शर्तों को आसान बनाने के लिए, उक्त नियमों के नियम 50 (1972 के नियमों का पूर्ववर्ती नियम 54) में तलाकशुदा और विकलांग बेटियों सहित पारिवारिक पेंशनभोगियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रावधान किया गया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यह जानकारी राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी।

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