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भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण


(ट्राई) ने ‘दूरसंचार नेटवर्क में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार उपयोग और दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान पर हितधारकों की राय जानने के लिए दिशानिर्देशों’ का मसौदा जारी किया

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज ‘दूरसंचार नेटवर्क में कृत्रिम बुद्धिमत्‍ता के जिम्‍मेदार उपयोग और दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान पर दिशानिर्देशों’ का एक मसौदा जारी किया है। इसमें हितधारकों से राय मांगी गई है।

फरवरी 2026 में भारत सरकार ने ‘भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन दिशानिर्देश’ जारी किए थे। इसका उद्देश्य समावेशी विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्‍ता की परिवर्तनकारी क्षमता का लाभ उठाना है और साथ ही इससे व्यक्तियों और समाज को होने वाले संभावित जोखिमों को भी संबोधित करना है। ये दिशानिर्देश सात मुख्य सिद्धांतों पर आधारित हैं – विश्वास ही आधार है, लोग सर्वोपरि, प्रतिबंधों के बजाय नवाचार, निष्पक्षता और समानता, जवाबदेही, समझने योग्य डिज़ाइन, और सुरक्षा, लचीलापन व स्थिरता। इन दिशानिर्देशों का भाग 4 उद्योग जगत और नियामकों को इस क्षेत्र में स्पष्टता, पूर्वानुमान योग्यता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है।

दूरसंचार क्षेत्र भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज यह क्षेत्र आम जनता के लिए संपर्क, सार्वजनिक और आवश्यक ई-सेवाओं की उपलब्धता, व्यापार और वाणिज्य के संचालन, तथा देश के महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे के सुरक्षित और सुचारू कामकाज में मदद करता है। यह न केवल सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वर्तमान में दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को तेजी से शामिल किया जा रहा है। दूरसंचार क्षेत्र में ‘भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन दिशानिर्देशों’ को सुसंगत और जिम्मेदार तरीके से लागू करने तथा इस क्षेत्र में स्पष्टता, पूर्वानुमान योग्यता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से ट्राई ने हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद दूरसंचार नेटवर्क और सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्‍ता के जिम्मेदार उपयोग पर दिशानिर्देश तैयार करने का निर्णय लिया है।

इस संबंध में, ‘दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान में कृत्रिम बुद्धिमता के जिम्मेदार उपयोग पर दिशानिर्देशों‘ का एक मसौदा ट्राई  की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध कराया गया है ताकि हितधारकों से इस पर सुझाव लिए जा सकें। हितधारकों से इन दिशानिर्देशों के मसौदे पर 27.11.2026 तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।

ये टिप्पणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में ट्राई के सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग) श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी को advmn@trai.gov.in.पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, ट्राई के सलाहकार (नेटवर्क्स, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग) श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

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