डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक विषयों के प्रकाशकों तथा ऑनलाइन सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म्स) बनाने वालों के लिए एक संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से, सरकार ने आईटी अधिनियम, 2000 के तहत 25.02.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं।
नियमों का भाग-III डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ऑनलाइन सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) निर्माताओं के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान करता है।
आचार संहिता के तहत, अन्य बातों के अलावा, ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए यह आवश्यक है कि वे ऐसी किसी भी सामग्री का प्रसारण न करें जो कानून द्वारा प्रतिबंधित हो, उचित सावधानी और विवेक बरतें, तथा नियमों की अनुसूची में वर्णित निम्नलिखित आधारों पर सामग्री का वर्गीकरण करें: जैसे (i) विषय-वस्तु और संदेश, (ii) हिंसा, (iii) नग्नता, (iv) यौन दृश्य, (v) भाषा, (vi) नशीले पदार्थों और द्रव्यों का दुरुपयोग, और (vii) दहशत फ़ैलाने वाली सामग्री का वर्गीकरण करें।
आईटी नियम, 2021 की अनुसूची का भाग II सामग्री के वर्गीकरण के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करता है, जिसमें ‘नशीले पदार्थ, शराब, धूम्रपान व तंबाकू और अनुकरणीय व्यवहार’ से जुड़ी सामग्री शामिल है।
आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का निवारण तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के प्रावधानों के तहत किया जाता है और मंत्रालय द्वारा प्राप्त शिकायतों को आईटी नियम, 2021 के अनुसार समाधान के लिए संबंधित ओटीटी प्लेटफॉर्मों को भेज दिया जाता है।
सरकार ने नशीली दवाओं और मनोप्रभावी पदार्थों से संबंधित सामग्री के स्ट्रीमिंग को लेकर ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री के निर्माताओं (ओटीटी प्लेटफॉर्मों) के लिए दिनांक 26.11.2024 को एक परामर्श जारी किया था।
यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री, डॉ. एल. मुरुगन द्वारा आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी गई।
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