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सरकार ने 18 सदस्यों के साथ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का पुनर्गठन किया

भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) का पुनर्गठन किया है।

सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियमावली, 2024 के नियम 3 के साथ पठित सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा पुनर्गठन किया गया है।

पुनर्गठित केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में निम्नलिखित 18 सदस्य शामिल हैं:

क्र.सं.नाम
 श्री विनोद अनुपम
 श्री मनोज जोशी
 श्री अभिषेक जैन
 श्री रिकी केज
 श्री प्रियदर्शन
 श्री सुनील शेट्टी
 श्री हंसराज हंस
 सुश्री सुप्रिया यारलागड्डा
 श्री यतींद्र मिश्र
 सुश्री रूपाली गांगुली
 सुश्री प्रीति जिंटा
 श्री नीला माधव पांडा
 श्री पंकज त्रिपाठी
 श्री प्रसेनजीत चटर्जी
 सुश्री पल्लवी जोशी
 सुश्री निशिगंधा वाड
 श्री वामन केन्द्रे
 श्री रमेश पतंगे

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 16 सितंबर, 2026 को बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

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