सरसों की खेती के क्षेत्रफल के आधार पर 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों के बीच राशि का बंटवारा किया जाएगा
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने मैसर्स पायनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन से 15.52 करोड़ रुपये की एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (एबीएस) राशि जारी की है। इस कंपनी ने भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग के माध्यम से सरसों (ब्रासिका जुनसिया) की दस व्यावसायिक संकर किस्में विकसित की हैं। यह राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों (यूटीबीसी) को दी जाएगी। प्रत्येक राज्य में सरसों की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के आधार पर एबीएस हिस्सेदारी की गणना की जाएगी।
मैसर्स पायनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन ने दस किस्मों का विकास स्वयं किया, लेकिन इसके मूल अंश खुले बाजार और व्यापारियों से प्राप्त किए थे। चूंकि किसी एक किसान या समुदाय को स्रोत के रूप में पहचाना नहीं जा सका, इसलिए एनबीए ने ऐसे मामलों में एबीएस वितरण के तौर-तरीकों को निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।
विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए तौर-तरीकों को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया। तदनुसार, जिन मामलों में मध्यस्थों के माध्यम से जैविक संसाधन प्राप्त किए जाते हैं, उनमें संसाधन की खेती वाले एसबीबी/यूटीबीसी के बीच एबीएस (उपभोक्ता विकास निधि) को साझा किया जाएगा। एनबीए ने आईसीएआर-भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-आईआईआरएमआर), भरतपुर, राजस्थान से खेती क्षेत्र के आंकड़े प्राप्त किए और उनका उपयोग प्रत्येक राज्य के हिस्से की गणना करने के लिए किया।
भारत में सरसों की खेती का लगभग 42 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में होता है और इस क्षेत्र में इसे सबसे अधिक लाभ मिल रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। चूंकि सरसों की खेती पूरे देश में फैली हुई है, इसलिए लगभग हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को आनुपातिक रूप से इसका हिस्सा मिलता है। शीर्ष दस राज्य जिन्हें एबीएस (प्रतिफल आधारित लाभ) मिल रहा है, वे इस प्रकार हैं:
| क्र.सं. | राज्य | जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में) |
| 1. | राजस्थान | 6.43 |
| 2. | उत्तर प्रदेश | 2.28 |
| 3. | मध्य प्रदेश | 1.86 |
| 4. | हरियाणा | 1.21 |
| 5. | पश्चिम बंगाल | 1.10 |
| 6. | झारखंड | 0.73 |
| 7. | असम | 0.53 |
| 8. | गुजरात | 0.48 |
| 9. | बिहार | 0.15 |
| 10. | पंजाब | 0.08 |
| 11. | अन्य | 0.67 |
प्रत्येक एसबीबी और यूटीबीसी को जैव विविधता अधिनियम की धारा 32 के अनुसार एबीएस राशि का उपयोग करना होगा, जिसमें संरक्षण से संबंधित कार्य; जन जैव विविधता रजिस्टरों का दस्तावेजीकरण और अद्यतन; जैव विविधता का इन-सीटू और एक्स-सीटू संरक्षण; क्षीण पारिस्थितिक तंत्रों का जीर्णोद्धार; जैव विविधता विरासत स्थलों को सुदृढ़ करना; जैव विविधता प्रबंधन समितियों का क्षमता निर्माण; सामुदायिक आजीविका में सुधार, आदि गतिविधियां शामिल हैं।
जारी की गई धनराशि जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एनबीए के वर्तमान में जारी प्रयासों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब भारत के आनुवंशिक संसाधन वाणिज्यिक मूल्य उत्पन्न करते हैं, तो उसका एक उचित हिस्सा संरक्षण और उन राज्यों और समुदायों को वापस मिले जो उस विविधता को बनाए रखते हैं, नागोया प्रोटोकॉल और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के लक्ष्य 13 के अनुरूप, उचित और न्यायसंगत लाभ साझाकरण पर।
एनबीए ने अब तक एबीएस की कुल 182.5 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इसने पिछले 12 महीनों में देशभर के लाभार्थियों को 116.22 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के बारे में
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह भारत के जैविक संसाधनों और उनसे संबंधित ज्ञान तक पहुंच को विनियमित करता है और नागोया प्रोटोकॉल के लाभों के निष्पक्ष और समान बंटवारे के सिद्धांत को लागू करता है।
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