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जन औषधि केन्द्रों की स्थापना


प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के अंतर्गत सरकार ने जन औषधि केंद्र (जेएके) खोलने के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया है। कोई भी व्यक्तिगत उद्यमी, गैर-सरकारी संगठन, समितियां, ट्रस्ट, फर्म, निजी कंपनियां आदि देश भर में योजना की वेबसाइट ( www.janaushadhi.gov.in ) के माध्यम से जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जन औषधि केंद्र (जेएके) खोलने के लिए आवेदन प्राप्त होते ही, इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी, भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो ( पीएमबीआई ) द्वारा शीघ्रता से उन पर कार्रवाई की जाती है। उचित जांच-पड़ताल के बाद, पीएमबीआई पात्र आवेदकों को प्रारंभिक स्वीकृति प्रदान करता है। हालांकि, स्टोर कोड जारी करना और जन औषधि केंद्र (जेएके) का संचालन शुरू करना अनिवार्य वैधानिक और प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति पर निर्भर करता है। जिसमें वैध औषधि लाइसेंस प्राप्त करना और जमा करना, निर्धारित समझौतों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और योजना के तहत निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन करना शामिल है।

यह जानकारी रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज लोकसभा में लिखित जवाब में दी

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