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अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक विकास और कल्याण

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कई प्रमुख योजनाओं को कार्यान्वित (लागू) करता है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार जारी की गई निधियों और प्राप्त वास्तविक परिणाम के साथ प्रत्येक योजना का संक्षिप्त विवरण नीचे और अनुलग्नक में दिए गए हैं:

(i) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) — उद्देश्य: अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कक्षा XII तक और नवोदय विद्यालयों के समकक्ष गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए, 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक स्कूल की परिकल्पना की गई है। स्थिति: 728 स्कूलों के लक्ष्य के सापेक्ष 479 कार्यशील हैं, जिनमें संचित नामांकन 92,075 (2020-21) से बढ़कर 1,38,336 (2024-25) हो गया है। वर्ष-वार जारी की गई निधियाँ, अनुमोदित/कार्यात्मक स्थिति और नामांकन, राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार, अनुलग्नक I (से I () में हैं।

(ii) अजजा के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति— उद्देश्य: स्कूल छोड़ने की दर को कम करने और स्कूली शिक्षा जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा IX और X में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता। पिछले पांच वर्षों के लिए राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार जारी निधियां और लाभार्थियों की संख्या अनुलग्नक II में दी गई है।

(iii) अजजा के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति — उद्देश्य: मैट्रिकोत्तर और माध्यमिकोत्तर के आगे की पढ़ाई करने वाले अजजा छात्रों को उच्चतर शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता। पिछले पांच वर्षों के लिए राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार जारी निधियां और लाभार्थियों की संख्या अनुलग्नक III में दी गई है।

(iv) पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) — उद्देश्य: आजीविका और कौशल अवसंरचना हेतु बहुउद्देशीय केंद्रों (एमपीसी) के प्रावधान सहित 9 लाइन मंत्रालयों के अभिसरण के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) में बुनियादी सुविधाओं की संतृप्ति हेतु 15.11.2023 को प्रारंभ किया गया। एमपीसी के लिए राज्य-वार जारी निधियां अनुलग्नक IV में दी गई है।

(v) पीएम-जनमन — वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके)— उद्देश्य: लघु वन उपज (एमएफपी) आधारित मूल्य संवर्धन केंद्रित पीवीटीजी लाभार्थियों के लिए आजीविका एवं कौशल प्रशिक्षण केंद्र। स्थिति: 46,042 व्यक्तियों को लाभान्वित करते हुए 540 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं; राज्य-वार विवरण अनुलग्नक V में दिया गया है।

(vi) प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)— वन धन विकास केंद्र — उद्देश्य: पीएमजेवीएम के वन धन योजना घटक के अंतर्गत वन धन विकास केंद्रों (मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण समूहों) के माध्यम से जनजातीय संग्राहकों के लिए एमएफपी-आधारित आजीविकाओं का बढ़ावा देना। स्थिति: 12,48,067 सदस्यों को लाभान्वित करते हुए 4,172 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं; राज्य-वार स्वीकृत/जारी निधियां अनुलग्नक VI में दी गई हैं।

(vii) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास — उद्देश्य: आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका आवश्यकताओं को कवर करते हुए 75 चिह्नित पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु समर्पित सहायता प्रदान करना। पिछले पाँच वर्षों के लिए राज्य-वार जारी निधियां अनुलग्नक VII में दी गई हैं।

(viii) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान — उद्देश्य: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को राज्य के शेष भागों के समकक्ष लाने हेतु राज्यों को संवैधानिक अनुदान सहायता प्रदान करना। पिछले पाँच वर्षों के लिए राज्य-वार जारी निधियां अनुलग्नक VIII में दी गई हैं।

(ix) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) — उद्देश्य: गरीबी रेखा से दोगुना नीचे वाले अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को आजीविका और आय-सृजन गतिविधियों हेतु रियायती ऋण प्रदान करने वाली शीर्ष वित्तीय संस्था। राज्य-वार ऋण वितरण और लाभार्थियों की संख्या अनुलग्नक IX में दी गई हैं।

(x) अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु कार्यरत गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान — उद्देश्य: अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक, स्वास्थ्य और आजीविका गतिविधियाँ संचालित करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। राज्य-वार जारी निधियां और लाभार्थी अनुलग्नक X में दिए गए हैं।

(xi) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता — उद्देश्य: नीति-निर्माण की जानकारी (सूचना) देने हेतु जनजातीय मुद्दों पर शोध, प्रलेखन और क्षमता निर्माण के लिए राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता प्रदान करना। पिछले पाँच वर्षों के लिए राज्य-वार जारी निधियां अनुलग्नक XI एवं XII में दी गई हैं।

(xii) जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार एवं कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई) योजना — यह योजना जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों के विशेष शोध, प्रलेखन, मूल्यांकन और क्षमता निर्माण पहलों हेतु प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों को उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में मान्यता प्रदान करने का प्रावधान करती है। अध्ययनों में जनजातीय आजीविका, स्वास्थ्य एवं पोषण, पारंपरिक उपचार पद्धतियाँ, शिक्षा, डिजिटल समावेशन, प्रथागत कानून तथा जनजातीय कला, संस्कृति, मौखिक परंपराओं और भाषाओं के प्रलेखन सहित विविध विषयगत क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह योजना सूचना एवं जागरूकता पहलों को सहायता तथा शोध एवं प्रलेखन परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान भी प्रदान करती है।

(xii) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) — उद्देश्य: 63,000 से अधिक गाँवों को कवर करते हुए 17 मंत्रालयों/विभागों और 25 उपायों के अभिसरण के माध्यम से जनजाति-बहुल गाँवों और बस्तियों के समग्र एवं संतृप्ति-मोड विकास हेतु पीएमएएजीवाई को समाहित करते हुए 2024 में प्रारंभ किया गया। 2024-25 और 2025-26 के लिए राज्य-वार जारी निधियां अनुलग्नक XIII में दी गई हैं।

वर्तमान स्थिति एवं योजनाओं के अंतर्गत ध्यान देने योग्य (मापने योग्य) उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता:

  • राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में लगभग 1,072.31 करोड़ रुपये के संचयी वित्तीय परिव्यय के साथ कुल 3,505 गतिविधियों/परियोजनाओं को स्वीकृत/शुरू किया गया है।
  • जनजातीय कलाओं, शिल्पों, व्यंजनों, पारंपरिक चिकित्सा, लोकसाहित्य, प्रथागत पद्धतियों (प्रथाओं) और भाषाओं को कवर करते हुए 1,188 शोध एवं प्रलेखन अध्ययन किए गए हैं।
  • क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रसार हेतु 868 प्रशिक्षण, संगोष्ठी, कार्यशाला और सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
  • 19 जनजातीय संग्रहालय निर्माण/नवीकरण परियोजनाएँ और संस्थागत अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु 121 जनजातीय अनुसंधान संस्थान भवन निर्माण/नवीकरण परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।

जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार एवं कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई):

  • 75 से अधिक संस्थाओं/संगठनों को उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में नियोजित किया गया है।
  • जनजातीय आजीविका, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, डिजिटल समावेशन, प्रथागत कानून तथा जनजातीय कला, संस्कृति, मौखिक परंपराओं और भाषाओं जैसे विषयगत क्षेत्रों को कवर करते हुए 100 से अधिक शोध, प्रलेखन, मूल्यांकन और क्षमता निर्माण परियोजनाएँ क्रियान्वित की गई हैं।

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा डीएपीएसटी निधियों की निगरानी हेतु वेब पते: https://stcmis.gov.in के साथ एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। यह ढाँचा सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से सीधे डेटा एकत्रित करता है और मंत्रालय को डीएपीएसटी के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के आवंटन के सापेक्ष व्यय देखने में सक्षम बनाता है।

उचित लेखा और निगरानी के लिए तथा किसी अन्य योजना में गैर-विपथन सुनिश्चित करने के लिए, डीएपीएसटी के अंतर्गत आवंटित निधियों को सभी बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी ‘विस्तृत अनुदान माँगों’ में कार्यात्मक प्रमुख शीर्ष/उप-प्रमुख शीर्षों के नीचे लघु शीर्ष ‘796’ के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन तथा डीएपीएसटी निधियों के आवंटन एवं व्यय की समीक्षा के लिए समय-समय पर बाध्य मंत्रालयों/विभागों के साथ बैठकें आयोजित करता है। उचित और सार्थक चर्चा के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों की सभी प्रमुख योजनाओं के संबंधित अधिकारियों को इन बैठकों में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है। समीक्षा बैठकों में डीएपीएसटी आवंटन वाली अलग-अलग योजनाओं के आवंटन, व्यय और क्रियान्वयन पर चर्चा की जाती है। बाध्य मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट लाभ प्रदान करने वाली योजनाओं के अंतर्गत डीएपीएसटी निधियों के आवंटन हेतु नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करें तथा नियमित पत्राचार के माध्यम से आवंटित निधियों का पूर्ण एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें। इस प्रयोजन हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं।

मंत्रालय संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ आवधिक बैठकों के माध्यम से क्रियान्वयन और डीएपीएसटी के अंतर्गत निधियों के उपयोग की नियमित रूप से समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय एवं वास्तविक दोनों प्रगति का आकलन करने तथा क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं के समय पर समाधान को सुगम बनाने हेतु नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से पीएम-जनमन और डीएजेजीयूए जैसी प्रमुख (फ्लैगशिप) पहलों की प्रगति की निगरानी की जाती है।

पीएम-जनमन के लिए, अभिसरण करने वाले मंत्रालयों/विभागों में प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की जिला-वार निगरानी हेतु एक समर्पित डिजिटल डैशबोर्ड विकसित किया गया है, जो क्रियान्वयन और परिणामों की वास्तविक समय ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पीएम-जनमन और पीएमजेवीएम सहित मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के स्वतंत्र रूप से परिणामों का आकलन करने और सूचित कोर्स-सुधार करने हेतु समय-समय पर तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अध्ययन अधिकृत किए जाते हैं।

अनुलग्नक I(क) — एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय: राज्यों को जारी निधियों का वर्ष-वार विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.राज्य/संघ राज्यक्षेत्र2020-212021-222022-232023-242024-25*
1आंध्र प्रदेश6,199.1214,591.2812,600.5710,795.0520,252.60
2अरुणाचल प्रदेश (पूर्वोत्तर)200.24119.541,010.87693.911,998.01
3असम (पूर्वोत्तर)75018001,433.652,732.6710,638.59
4बिहार10008.9534.12
5छत्तीसगढ़6,968.1213,259.6619,435.9315,888.8975,241.68
6दादरा एवं नगर हवेली95.70252.55568.22163.45173.77
7गुजरात4,755.86106010,088.9515,667.5523,739.43
8हिमाचल प्रदेश255.06599.11483.18829.761,353.01
9जम्मू एवं कश्मीर0392.401200891.40373.56
10झारखंड2,205.7311,309.2023,562.2723,915.1363,365.39
11कर्नाटक2,495.833,672.861,768.842,677.675,996.19
12केरल0229.561,515.662491,030.37
13लद्दाख01045080017.41
14मध्य प्रदेश14,459.36356031,817.7913,157.1924,589.25
15महाराष्ट्र2,787.164,393.7412,919.168,525.9126,849.30
16मणिपुर (पूर्वोत्तर)1268398.082,369.983,044.922,325.91
17मेघालय (पूर्वोत्तर)1,123.45110080021,014.6631,442.72
18मिजोरम (पूर्वोत्तर)3,283.736,085.412,094.541,242.5214,313.18
19नागालैंड (पूर्वोत्तर)5,885.519,481.60557.7118,377.12698.27
20ओडिशा6,174.2710,648.8228,164.3148,934.8060,184.05
21राजस्थान12,944.1718,214.7119,463.3013,687.798,532.54
22सिक्किम (पूर्वोत्तर)800.331,037.881,047.351,118.83845.00
23तमिलनाडु1,225.141,190.621,098.781,099.801,738.95
24तेलंगाना9,517.3019,695.5212,794.5314,276.1713,492.34
25त्रिपुरा (पूर्वोत्तर)6,064.895,715.446,435.196,670.359,946.98
 कुल92,239.381,29,753.861,97,055.632,30,494.864,05,386.59

अनुलग्नक I(ख) — एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय: राज्य-वार स्वीकृत एवं कार्यात्मक विद्यालय

क्र.सं.राज्यकार्यात्मक ईएमआरएस
1आंध्र प्रदेश28
2अरुणाचल प्रदेश5
3असम1
4बिहार2
5छत्तीसगढ़75
6दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव1
7गुजरात38
8हिमाचल प्रदेश4
9जम्मू-कश्मीर6
10झारखंड51
11कर्नाटक12
12केरल4
13लद्दाख0
14मध्य प्रदेश63
15महाराष्ट्र37
16मणिपुर5
17मेघालय0
18मिजोरम11
19नागालैंड3
20ओडिशा47
21राजस्थान30
22सिक्किम4
23तमिलनाडु8
24तेलंगाना23
25त्रिपुरा6
26उत्तर प्रदेश3
27उत्तराखंड4
28पश्चिम बंगाल8
 कुल479

अनुलग्नक I(ग) — एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय: पिछले वर्षों में राज्य-वार नामांकन

क्र.सं.राज्य/संघ राज्यक्षेत्र2020-212021-222022-232023-242024-25
1आंध्र प्रदेश44235795708788109891
2अरुणाचल प्रदेश217220290451734
3असम480480एनआरएनआरएनआर
4बिहार0000एनआर
5छत्तीसगढ़11595155811912321943एनआर
6दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव6017923830024767
7गुजरात10890109731098511066346
8हिमाचल प्रदेश42255267379411525
9जम्मू एवं कश्मीर00294577902
10झारखंड3057305132013202900
11कर्नाटक35194027418542363257
12केरल5215606978624523
14मध्य प्रदेश20925233932428123084969
15महाराष्ट्र61927062804890100
16मणिपुर144014311440143525056
18मिजोरम86010611250119710092
19नागालैंड6406716817121440
20ओडिशा64737317849596250
21राजस्थान59277224822283751892
22सिक्किम1001100811311254744
23तमिलनाडु250728672488222611530
24तेलंगाना59546795711381949603
25त्रिपुरा18241899198419941248
26उत्तर प्रदेश5114806176522490
27उत्तराखंड6377657529639282
28पश्चिम बंगाल20002072एनआर28792094
 कुल92075105463113275123841138336

अनुलग्नक II — अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: राज्य-वार जारी निधियां ( करोड़ में) एवं लाभार्थी,

अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
(करोड़ रुपये में)
क्र.सं.राज्य/संघ राज्यक्षेत्रएफवाई. 2021-22एफवाई. 2022-23एफवाई 2023-24एफवाई. 2024-25एफवाई. 2025-26
जारी निधिलाभार्थीजारी निधिलाभार्थीजारी निधिजारी निधिलाभार्थीजारी निधिलाभार्थीजारी निधि
1अंडमान और निकोबार0.082840.002600.001320.101780.00131
2आंध्र प्रदेश39.35353640.004046557.008366630.7700.0075423
3अरुणाचल प्रदेश2.0745482.6751780.0028520.0028310.000
4असम1.0247671.0756881.8843531.0080750.008106
5बिहार0.00424250.00264500.0084510.00151390.0016820
6छत्तीसगढ़0.001296150.002864252.50448370.00271710.0039476
7डीएनएच और डीडी2.0721670.0020170.0012730.0011620.000
8गोवा0.0019781.0821080.5316700.3616980.001882
9गुजरात36.8915771454.5215755362.001210839.231248860.0026571
10हिमाचल प्रदेश0.0021600.7924791.1026160.0032600.933520
11जम्मू एवं कश्मीर0.0058830.0046890.0025480.0083711.0012974
12झारखंड38.991368300.0012926957.001145190.001291420.00129000
13कर्नाटक17.538555423.709870534.00971917.0010421113.94109365
14केरल3.4770710.0094574.3683311.00109800.7510998
15लद्दाख0.7414390.007600.0022280.4020291.002207
16मध्य प्रदेश114.58328961127.442559440.0027305353.0519734675.87143346
17महाराष्ट्र
18मणिपुर0.0023650.0018360.0034700.0039160.000
19मेघालय0.0024061.1515880.0055900.7061495.068742
20मिजोरम6.57100310.00103123.0789110.0088072.749300
21नागालैंड0.003070.0000.000  0.000
22ओडिशा52.3713505393.97792520.0010669129.5012202943.55125832
23पुडुचेरी0.00230.00210.00110.00140.000
24राजस्थान62.3421306435.31738160.007627222.36570370.0059888
25सिक्किम0.002960.18490.00620.003770.04509
26तमिलनाडु5.47168544.04153253.62175570.60191788.1319514
27तेलंगाना0.0030660.0092551.5024600.00 0.0041289
28त्रिपुरा0.591730711.37150170.00116016.92125972.2313857
29उत्तर प्रदेश0.888150.0015790.0023290.0032110.003964
30उत्तराखंड0.0013130.0014640.159020.708120.00974
31पश्चिम बंगाल9.13280530.002397929.89217890.00243330.0070000
कुल394.141377713357.291003157308.601026448163.69894939155.24933688

अनुलग्नक III — अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: राज्य-वार जारी निधियां (करोड़ रुपये में) एवं लाभार्थी,

अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
(करोड़ रुपये में)
क्र.सं.राज्य/संघ राज्यक्षेत्रएफवाई. 2021-22एफवाई. 2022-23एफवाई 2023-24एफवाई. 2024-25एफवाई. 2025-26
जारी निधिलाभार्थीजारी निधिलाभार्थीजारी निधिएफआरबीईएनजारी निधिलाभार्थीजारी निधि
1अंडमान और निकोबार0.104910.003860.001930.102530.00185
2आंध्र प्रदेश89.91117089133.57129032114.71114524120.0043686184.0895782
3अरुणाचल प्रदेश123.614374496.164633080.0042417100.0045125100.0149647
4असम10.937111568.456214035.005877479.71773500.0073381
5बिहार0.00163020.0037680.0014444.4334280.003771
6छत्तीसगढ़0.008691093.303418471.2511887570.0011400681.79122093
7डीएनएच और डीडी0.0033520.0022084.0410534.9016270.000
8गोवा 404711.8744395.2732745.0031635.313240
9गुजरात461.70260770244.26262538350.00226456231.222331611080.14220000
10हिमाचल प्रदेश0.003332 43030.0043905.00493715.255416
11जम्मू एवं कश्मीर0.0083356.84104307.4673199.951530914.0223159
12झारखंड126.551272580.0014763353.11148676200.00739820.00165000
13कर्नाटक170.811334220.00131968225.56123707125.00125823246.27132874
14केरल25.16145580.001486346.891373129.001303462.3613509
15लद्दाख22.14863118.9186195.96941335.09896935.0810215
16मध्य प्रदेश245.29457808270.49391317350.00353486250.00465071558.28710910
17महाराष्ट्र192.1513073290.27135915570.36139165117.81144785379.10146554
18मणिपुर42.924779341.384257230.003354225.003227527.0737116
19मेघालय26.3652598146.206136085.0076755145.0873902236.0081292
20मिजोरम38.753744825.903878425.003168524.002847146.3531254
21नागालैंड44.364058836.084063835.004248562.004179323.1048059
22ओडिशा218.43207678171.33204172135.64213957294.00245039562.59252391
23पुडुचेरी0.00230.00180.00110.00100.000
24राजस्थान137.45188614188.10236628220.00168516350.00149523114.99164475
25सिक्किम10.3642339.2526500.0018496.0024116.072857
26तमिलनाडु48.492444128.542352920.002521625.002827326.3331239
27तेलंगाना75.04126708238.51114911112.50131505152.501310320.00153748
28त्रिपुरा71.893552045.223738040.003367874.943350642.7336855
29उत्तर प्रदेश0.0089300.00965510.00865615.00118580.0010710
30उत्तराखंड35.6838370.0035341.8839722.7038537.454429
31पश्चिम बंगाल38.72781000.006320834.063776035.00295280.0020003
कुल2256.8023444071964.6322691122668.6921764842598.4321851833854.362650164

अनुलग्नक IV — पीएम-जनमन: राज्य-वार बहुउद्देशीय केंद्रों (एमपीसी) के लिए जारी निधियां (लाख रुपये में)

क्र.सं.राज्य2023-242024-252025-26
1आंध्र प्रदेश1,496.88500.042,751.54
2बिहार00210
3छत्तीसगढ़852.3900
4गुजरात166.32436.840
5झारखंड62.371501,641.91
6कर्नाटक332.641,026.411,540.48
7केरल228.6900
8मध्य प्रदेश2,598.750 
9महाराष्ट्र1,247.405002,756.30
10मणिपुर00330
11ओडिशा1,268.192,391.810
12राजस्थान332.64343.680
13तमिलनाडु519.752,067.130
14तेलंगाना291.061,324.470
15त्रिपुरा457.387500
16उत्तर प्रदेश83.1600
17उत्तराखंड62.37477.63180
 कुल9,999.989,968.01*9410.23

*वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जारी 545 लाख रुपये, आंध्र प्रदेश (242 लाख रुपये), बिहार (210 लाख रुपये) और कर्नाटक (93 लाख रुपये) राज्यों द्वारा भारत की संचित निधि (सीएफआई) को वापस कर दी गई है।

अनुलग्नक V — पीएम-जनमन: मार्च 2026 तकराज्य-वार वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) (लाख रुपये में)

क्र.सं.राज्यस्वीकृत वन धन विकास केंद्रलाभार्थीस्वीकृत निधिजारी निधि
1अंडमान और निकोबार1562.802.80
2आंध्र प्रदेश736162307.55153.82
3छत्तीसगढ़162395119.7559.88
4गुजरात21105052.5026.25
5झारखंड352876143.8072
6कर्नाटक33183691.8045.90
7केरल862131.0515.53
8मध्य प्रदेश835091254.50127.28
9मणिपुर26003030
10महाराष्ट्र403624181.2090.64
11ओडिशा665244262.95131.18
12राजस्थान518842442.10220.04
13तमिलनाडु372403120.1560.08
14तेलंगाना25146173.0536.52
15त्रिपुरा302550127.5062.70
16उत्तर प्रदेश531915.957.97
17उत्तराखंड963431.7015.85
18पश्चिम बंगाल527813.906.95
कुल योग540460422,302.251,165.38

अनुलग्नक VI — प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम): मार्च 2026 तकराज्य-वार वन धन विकास केंद्र ( लाख में)

क्र.सं.राज्यस्वीकृत वन धन विकास केंद्रलाभार्थीस्वीकृत निधियांजारी निधियां
1आंध्र प्रदेश4151232586,162.903604
2अरुणाचल प्रदेश106328971590794.50
3असम53216246979804,672.50
4छत्तीसगढ़1444323021602085
5दादरा नगर हवेली और दमन और दीव13021515
6गोवा10300015082.50
7गुजरात200579682,895.652,308.43
8हिमाचल प्रदेश5141570.5049.30
9जम्मू एवं कश्मीर1002979114571457
10झारखंड146437012,174.701,372.20
11कर्नाटक140417482,087.401,186.20
12केरल4412038597.25396.12
13लद्दाख103000150150
14मध्य प्रदेश1263786018901590
15महाराष्ट्र2838505042452,602.50
16मणिपुर207622263,088.453,042.62
17मेघालय169508352,534.101,559.10
18मिजोरम286842684,211.554,009.05
19नागालैंड3471040685,203.405,203.40
20ओडिशा170500942,479.252,374.25
21राजस्थान5051523627,513.553,942.18
22सिक्किम80238011,169.051,169.05
23तमिलनाडु82400120112.50
24तेलंगाना175100255255
25त्रिपुरा5716116776501.07
26उत्तर प्रदेश257238359.55209.55
27उत्तराखंड123605179.95127.45
28पश्चिम बंगाल278227402.45365.90
कुल4172124806761,917.7045,236.37

अनुलग्नक VII — विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास: राज्य-वार जारी निधि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.राज्य2020-212021-222022-232023-242024-252025-26
1आंध्र प्रदेश1,245.511,829.601,645.500कोई निधि जारी नहीं0
2अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह0252.1100 0
3बिहार0000 0
4छत्तीसगढ़989.32996.9015000 0
5गुजरात552.20761.801,731.200 0
6झारखंड1,777.291,696.9300 0
7कर्नाटक438.46661.171,439.420 0
8केरल88000 0
9मध्य प्रदेश2,188.112,888.6900 0
10महाराष्ट्र1,411.66000 0
11मणिपुर0000 0
12ओडिशा120211971,796.750 0
13राजस्थान968706.171,120.620 0
14तमिलनाडु551.081,967.81907.700 2,723.11
15तेलंगाना1,460.501,193.041,508.130 2,746.87
16त्रिपुरा231.431,481.711,402.650 207.95
17उत्तर प्रदेश82.04000 0
18उत्तराखंड295367.0700 0
19पश्चिम बंगाल519.400665.950 1,631.05
कुल140001600013,717.920 7,308.98

अनुलग्नक VIII — संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान: राज्य-वार जारी निधि (लाख रुपये में)

क्र.सं.राज्य2020-212021-222022-232023-242024-252025-26
1आंध्र प्रदेश2,055.552,638.65009,841.553,282.05
2अरुणाचल प्रदेश601498307,265.306740100306,362.50
3असम4,592.37257023003,294.124,286.233,413.85
4बिहार0642.081,001.01871.245241,230.57
5छत्तीसगढ़9,976.2411,604.0213,578.4315,676.7714,506.464,232.43
6गोवा0600.41667.79150479.91367.79
7गुजरात5,940.046,923.797,549.124,584.772,727.277514
8हिमाचल प्रदेश1161150016551,696.452,244.23632.15
10झारखंड1027812,264.196,677.8714,299.825,147.06 
11कर्नाटक3,305.6832104,297.5740704,730.26 
12केरल00817.671,910.44395.81 
13मध्य प्रदेश4,279.785,319.108,438.7515,741.709,183.585,038.55
14महाराष्ट्र4,573.160000 
15मणिपुर001,067.362,456.351,981.321,784.89
16मेघालय492.711,595.252,904.843,127.292,217.403,466.79
17मिजोरम1,909.712,971.541,654.052,897.972,143.803,393.56
18नागालैंड1,717.383,202.395,863.475,020.112,050.501,759.59
19ओडिशा6,304.6211,382.0510,150.556,870.5610,107.9510,976.03
20राजस्थान916610,435.2111,002.538,940.074,626.616,206.73
21सिक्किम5162045720.381,754.384,485.06596.35
22तमिलनाडु000650.492,019.66800
23तेलंगाना251720503,114.465169137973526
24त्रिपुरा201.74607.531,294.714,226.394,151.82895.09
25उत्तर प्रदेश927.43832.711,135.851,353.631,829.90522.06
26उत्तराखंड0100.65306.02964.050775.15
27पश्चिम बंगाल4,041.1404,186.504,744.403,549.612,833.76
कुल योग79,969.5592,324.5797,649.2311721011705769,609.89

अनुलग्नक IX — राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी): राज्य-वार ऋण राशि ( लाख रुपये में) एवं लाभार्थी

क्र.सं.राज्य2020-21 राशि2020-21 लाभार्थी2021-22 राशि2021-22 लाभार्थी2022-23 राशि2022-23 लाभार्थी2023-24 राशि2023-24 लाभार्थी2024-25 राशि2024-25 लाभार्थी2025-26 राशि2025-26 लाभार्थी
1आंध्र प्रदेश5,022.24125331,127.1920064,119.80136695,551.49272216,039.2112899635513978
2अंडमान और निकोबार000000
3अरुणाचल प्रदेश970.52435814.018143699.90183525.771317.881700
4असम5240.024324.24215341
5बिहार11.489553.0630000
6छत्तीसगढ़197.492361,398.991107295.691216227.29503499.4348371,214.144645
7दादरा एवं नगर हवेली4.5560000
8गोवा0.2210000
9गुजरात1,442.0382302,022.50110531,019.6152242,810.12118484,931.39184612,501.787915
10हरियाणा000000
11हिमाचल प्रदेश13.40214256.901202.19230.6033232.03549
12जम्मू एवं कश्मीर408.751751,362.874101,272.54535295.191061,102.494091,522.60476
13झारखंड1,001.60107521422155233756684.251703247.451351,159.781267
14कर्नाटक3,109.0830141,369.319621,582.421927853.4110031,854.4413685101241
15केरल298.76192637.30436720.73666446.74258684.80567931.831077
 लद्दाख        73.5313779.4186
16मध्य प्रदेश3,360.105685275523735,392.05108571,759.588281,660.7215822,544.791913
17महाराष्ट्र37.27822209.067408658.1912042,523.521528567.7610052,032.771607
18मणिपुर62.37652557235.49174102.806522.7020
19मेघालय4,485.4335016694.811883470.601227475.911193298.09112472.791484
20मिजोरम3,324.1813995,450.68162785,295.7435846,856.6945736,948.2835295,671.392263
21नागालैंड1,098.7248240693.364825720.3911,199.77771627.0828200
22ओडिशा1,794.44222312,457.923002663.194337362.3517025883.5615045360.316122
23राजस्थान2,205.162664508.60588789.351856712.22885130.161091216.01211
24सिक्किम82.112162.561634.2327201.634600
25तमिलनाडु12.5016091516091,087.1334033,265.6773271,210.396437928.846183
26तेलंगाना5,359.23130653,111.5593554,583.99118613,218.52113695,174.31107775,450.0516773
27त्रिपुरा2,216.281056580.26219648.02202,014.6222341,695.98569626.34357
28उत्तर प्रदेश1.5543.3741.92200
29उत्तराखंड6.15281.4224432.59885.8162850.449
30पश्चिम बंगाल275.642089573.9245151,643.3483931,526.5944862,233.7588281,536.524580
कुल3679016953927,292.37165101299297299235,165.429514237,327.708875835,124.5273097

अनुलग्नक X — अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान: राज्य-वार (रुपये)

राज्य2023-24 निधि2023-24 लाभार्थी2024-25 निधि2024-25 लाभार्थी2025-26 निधि2025-26 लाभार्थी
आंध्र प्रदेश3792058306112025902383367290134009
अरूणाचल प्रदेश2600110727375767915645951973446747272064
असम121746699191528447458558492540956686698
छत्तीसगढ़14064345432250834351181810633551550
दिल्ली0017416845058376450
गुजरात299167535962933878601443503290054472390
हिमाचल प्रदेश437218471391578271961292307760731339
जम्मू और कश्मीर00492790014043750140
झारखंड91875560155996266631494164105147084440126040
कर्नाटक247334534638552086241838255202841364442
केरल7525816126518674546938862678759490321
लद्दाख84536653801817932560657100525025
मध्य प्रदेश97555785443914016569945521197826173377
महाराष्ट्र104752678343815505005830856132609114287620
मणिपुर406087801078565729456127956399603722425
मेघालय9148314469312179835936120747137482134120750
मिजोरम3869288186158846976503132961176942
नागालैंड000080524475
ओडिशा409584484762032885477785868743474908742044
राजस्थान217675141563498953561677573732301709
सिक्किम5315775301117107892747170888326
तमिलनाडु3772922492562189100226429048868317146040
तेलंगाना969770826120803209809975655088145
त्रिपुरा4208501377186631291115168597601040
उत्तर प्रदेश5102760242140360962346265333252
उत्तराखंड443003236498680912084392887240
पश्चिम बंगाल11677943611420913901827312730269178515128183
कुल1208371147822071172441393595661215325282951492236

अनुलग्नक XI — जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता: राज्य-वार जारी निधियां (लाख रुपये में)

क्र.सं.राज्य2020-212021-222022-232023-242024-252025-26
1अंडमान और निकोबार0000099
2आंध्र प्रदेश455432.75219.13125059.86
3अरुणाचल प्रदेश184.150048.63150400
4असम000027090.14
5बिहार00009938.57
6छत्तीसगढ़0189.04113.43250110093.50
7गोवा202.50111.75050.57200150.42
8गुजरात00002500
9हिमाचल प्रदेश50114.100012599
10जम्मू और कश्मीर206.51200170.84770.85100318.94
11झारखंड013.92164.96417.03200200
12कर्नाटक26.35184.2500200190.63
13केरल0000300103.93
14लद्दाख0000990
15मध्य प्रदेश447484.580143.08600499.99
16महाराष्ट्र0000250395.11
17मणिपुर0000140259.26
18मिजोरम1,178.22766.650010028.61
19नागालैंड08553.75550723.14568
20ओडिशा503644.76205400600420.85
21राजस्थान8.89215.34313.156006002,667.81
22सिक्किम144273.3000049.23
23तमिलनाडु0135.0900200114.59
24तेलंगाना375.75548.95025300400
25त्रिपुरा044.29001300313.01
26उत्तर प्रदेश35.1589.25025300300
27पश्चिम बंगाल000000
28मेघालय066.220948.01793.86339.23
29उत्तराखंड2,183.481,400.750000
कुल600060001,240.264,353.1790008,199.68

अनुलग्नक XII — वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान टीआरआई-ईसीई योजना के अंतर्गत निधियों के आवंटन एवं व्यय का विवरण ( लाख में)

वित्त वर्षव्यय
2021-2214.63
2022-2315.47
2023-2433.00
2024-2528.33
2025-2635.61

अनुलग्नक XIII — धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए): राज्य-वार जारी निधि (रुपये करोड़ में)

क्र.सं.राज्य2024-25 निर्मुक्ति2025-26 निर्मुक्ति
1आंध्र प्रदेश64.80
2अरुणाचल प्रदेश21.96
3असम135.182.35
4बिहार5.10
5गुजरात9.92
6हिमाचल प्रदेश13.680.47
7जम्मू एवं कश्मीर
8कर्नाटक1.10
9केरल7.50
10मध्य प्रदेश91.3612.97
11महाराष्ट्र165.92
12मणिपुर8.14
13नागालैंड6.784.84
14ओडिशा174.2211.39
15राजस्थान
16सिक्किम6.85
17तमिलनाडु19.872.29
18त्रिपुरा5.12
19उत्तर प्रदेश1.60
20पश्चिम बंगाल
21छत्तीसगढ़36.543.14
22झारखंड88.95
23उत्तराखंड
24तेलंगाना5.12
25लद्दाख0.50
 कुल477.63433.54

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