आय बढ़ाने वाले कार्यों के लिए 25 लाख रुपए तक के रियायती व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध
25 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण 8% वार्षिक रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध, जिन्हें चुकाने की अवधि 10 वर्ष
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उपक्रम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी), राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों और बैंकों के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के पात्र सदस्यों को रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग के 5 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले सदस्य ऐसे कार्यों के लिए सहायता ले सकते हैं, जिनसे उनकी स्थाई आय हो सके। इसके लिए आवश्यक पात्रता शर्तों और चैनल भागीदार की प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा।
उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत सहायता से परियोजना लागत का 85% तक कवर किया जा सकता है, जिसमें प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण 25 लाख रुपए होगा। उन्होंने कहा कि 1.25 लाख रुपए तक के ऋण पर 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा, जबकि 1.25 लाख रुपए से अधिक और 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।
एनबीसीएफडीसी के अधिकारी ने बताया कि 25 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्रति वर्ष 8% की लाभार्थी ब्याज दर पर उपलब्ध है। एनबीसीएफडीसी की निर्धारित शर्तों के अनुसार, इसे चुकाने की अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है, जिसमें अधिस्थगन (मोरेटोरियम) अवधि भी शामिल है।
उन्होंने कहा कि निगम आर्थिक और विकासात्मक कार्यों, कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देता है। इस निगम को 13 जनवरी, 1992 को बनाया गया था।

एनबीसीएफडीसी के अधिकारी ने बताया कि समूह ऋण योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को प्रति समूह 25 लाख रुपए तक की मदद मिलती है, जिसमें प्रति लाभार्थी 1.25 लाख रुपए की सीमा होती है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसियों या बैंकों के ज़रिए मिलने वाले ऋण से परियोजना की लागत का 90% तक कवर किया जा सकता है, जिस पर लाभार्थी के लिए प्रति वर्ष 7% की ब्याज दर लागू होती है। उन्होंने बताया कि समूह के कम से कम 60% सदस्य पिछड़े वर्गों से होने चाहिए, अन्य सदस्य पात्र वंचित वर्गों से हो सकते हैं।
यह बताना आवश्यक है कि एनबीसीएफडीसी के प्रकाशित वित्त के पैटर्न में समय पर वार्षिक भुगतान करने पर 1% की छूट का प्रावधान है, जिसे चैनल भागीदार और लाभार्थी के बीच बराबर-बराबर बांटा जाता है। पात्र आवेदक अपने ज़िले में संबंधित चैनल भागीदार से संपर्क कर सकते हैं या एनबीसीएफडीसी की वेबसाइट पर पंजीकरण पोर्टल के ज़रिए अनुरोध कर सकते हैं।
योजना की जानकारी और आवेदन के लिए, इच्छुक आवेदक www.nbcfdc.gov.in/nbcfdc/web देख सकते हैं।
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